Haryana HCS recruitment rules changed



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हरियाणा में एचसीएस  (हरियाणा सिविल सर्विस) भर्ती के नियम बदले

कैबिनेट बैठक में विशेष भर्ती के प्रावधान को समाप्त करने का निर्णय, संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर प्रारंभिक परीक्षा भी होगी। हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम-2008 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के नियम-7 के अनुसार विशेष भर्ती करने के प्रावधान को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

संशोधन  Haryana HCS recruitment process


  •  100 अंकों की सिविल सेवा अभिक्षमता (एप्टीट्यूड) परीक्षा होगी। 
  • दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ होंगे और द्विभाषी अर्थात हंिदूी व अंग्रेजी में होंगे।
  • प्रत्येक प्रश्न पत्र की अवधि दो घंटे होगी।
  • प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए एक-चौथाई (0.25) अंक काट लिए जाएंगे।
  • अंतिम चयन उम्मीदवार द्वारा मुख्य लिखित परीक्षा और इंटरव्यू अर्थात 675 अंकों में से प्राप्त कुल अंकों के आधार पर और उम्मीदवार द्वारा प्रयुक्त सेवाओं की वरीयता के दृष्टिगत तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर होगा। 
  • यदि दो या इससे अधिक उम्मीदवारों द्वारा मुख्य लिखित परीक्षा व इंटरव्यू में प्राप्त कुल अंक समान हैं तो मुख्य लिखित परीक्षा के अनिवार्य प्रश्न पत्रों में अधिक अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार को मेरिट में उच्च माना जाएगा। 
  • यदि ऐसे उम्मीदवारों के अनिवार्य प्रश्न पत्रों के कुल अंक भी समान हैं तो आयु में बड़े उम्मीदवार को मेरिट में उच्च समझा जाएगा।
    haryana hcs recruitment rule

Haryana Interview new formula 

  • यदि पदों की संख्या तीन या इससे कम है तो साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या पदों की संख्या से आठ गुणा होगी। 
  • यदि पदों की संख्या 4 से 10 तक है तो उम्मीदवारों की संख्या 30 होगी। 
  • इसी प्रकार, यदि पदों की संख्या 11 या इससे अधिक है तो साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या पदों की संख्या से तीन गुणा होगी।

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