आरक्षण की पुरानी व्यवस्था पर रोक लगाने का आदेश

आरक्षण की पुरानी व्यवस्था पर रोक लगाने का आदेश
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : राज्य सरकार और बोर्ड व निगमों की नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के पुराने पैटर्न को वापस ले लिया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्त, जिला उपायुक्तों व एसडीएम समेत विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर आरक्षण का पुराना तरीका रद करने के आदेश जारी किए गए हैं। विधानसभा में पारित आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी के हस्ताक्षर होते ही सरकार नई अधिसूचना जारी कर देगी। 1बोर्ड एवं निगमों के प्रशासकों तथा प्रबंध निदेशकों को भी इस संबंध में परिपत्र भेजा गया है। सरकार ने पत्र में कहा है कि अनुसूचित जाति एवं जन जाति कल्याण विभाग की ओर से आरक्षण के संबंध में 24 जनवरी 2013 और 10 अक्टूबर 2013 में जारी अधिसूचनाओं को रद कर दिया जाए। इसके तहत प्रथम व द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में छह जातियों जाट, जट सिख, त्यागी, रोड, बिश्नोई और मुल्ला जाट को 5 प्रतिशत तथा श्रेणी तीन व चार की नौकरियों में विशेष पिछड़ा वर्ग के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। 1सरकार ने विधानसभा में आरक्षण का नया फामरूला तय करते हुए बीसी-सी श्रेणी बनाकर प्रथम व द्वितीय श्रेणी की नौकरियों और तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का नया पैटर्न लागू किया है। यह बिल सर्वसम्मति से मंजूर हो चुका है, जो हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी के पास गया है। उनके हस्ताक्षर होते ही नई अधिसूचना लागू हो जाएगी।
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