New transfer policy drawbacks


Teachers new transfer policy में सामने आई खामी
जिन शिक्षकों को एक स्टेशन पर पांच साल या इसे अधिक समय हो चुका है, उनसे भी फार्म में पूछा जा रहा है कि क्या वे ट्रांसफर चाहते हैं या नहीं। जबकि जिस शिक्षकों को एक स्टेशन पर पांच साल से कम समय हुआ है उनसे ही पूछा जाना चाहिए था। ऐसे में यदि शिक्षक ट्रांसफर फार्म में ना भरते हैं तो उससे रिकार्ड में समस्या सकती है। नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत शिक्षकों को हर पांच साल के बाद स्थानांतरित किया जाएगा।
पोर्टल से डाटा गायब, शिक्षक परेशान
शिक्षकों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रखने के लिए बनाए गए एमआइएस पोर्टल से डाटा गायब होने लगा है। सिरसा में शिक्षकों को इसकी भनक रविवार को उस समय लगी जब उन्होंने एमआइएस पोर्टल पर अपने सर्विस रिकॉर्ड की जानकारी देखने का प्रयास किया। पोर्टल से सर्विस संबंधी रिकॉर्ड गायब है और एक या दो पेज शेष बचे हैं जबकि कुछ के रिकॉर्ड में कोई पेज शेष नहीं बचा है। करीब छह माह से अध्यापकों का रिकॉर्ड एमआइएस पोर्टल पर रखा जा रहा है। शिक्षकों को इसके लिए एक लॉग इन आइडी व पासवर्ड दिए गए। प्रत्येक शिक्षक को अपना डाटा खुद अपलोड करना था जिसमें एक भाग सर्विस संबंधी प्रोफाइल है। इसी प्रोफाइल में सर्विस बुक की जानकारी व अब तक हुए ट्रांसफर आर्डर का नंबर तक दिया गया है। अब डाटा साइट पर पर्सनल प्रोफाइल से कई शिक्षकों का डाटा गायब है।
main points

Zone 1 Schools located within Municipal area of the City of District Headquarters.
Zone 2 Schools located within the 10 KM radius starting from the boundary of Municipal Area of District Headquarters.
Zone 3 Schools located in the City/ Town of Educational Block Headquarters except those which are co-located with District Headquarters.
Zone 4 Schools located on the State Highways or National Highways between 10 K.M. to 15 K.M. outside the M.C. area of the District Headquarters.
Zone 5 Schools located in the radius of 5 K.M. of Block Headquarters. Central point shall be Main Bus Stand of the City.
Zone 6 Schools located between the radius of 5-10 K.Ms of Block Headquarters. Central point being the bus stand of the City.
Zone 7 All remaining schools located in the farthest area and not covered in above categories.
Zone 8 Anywhere in the State.
{ट्रांसफरनिगम के दायरे में बस स्टैंड को मुख्य बिंदु मानते हुए 15 किमी दूर होना चाहिए।
{निगमकी सीमा से 10 किमी या हेड क्वार्टर से 15 किमी दूरी हो।
{बीईओहेड क्वार्टर से 5 किमी दायरे से बाहर। नेशनल हाईवे से 10 से 20 किमी दूर पर निगम क्षेत्र से बाहर।
{ग्रामीणक्षेत्रों में जो ब्लॉक हेड क्वार्टर है, वहां पर बस स्टैंड को मुख्य बिंदु मानते हुए 10 किलोमीटर दूर।
{इसकेअलावा अन्य जो क्षेत्र आते हैं उनमें भी ट्रांसफर की दूरी निर्धारित होगी।
^ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में बताया कि यह निदेशालय स्तर का मामला है। बलजीतसहरावत, जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार।

New transfer policy full detail here

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