3581 surplus guest teacher hearing on 08 August


3581 सरप्लस अतिथि अध्यापकों पर 8 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
चंडीगढ़ : शिक्षा विभाग से हटाए गए 3581 सरप्लस गेस्ट टीचरों ने विभाग में अपनी वापसी के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर अब अपने टर्मिनेशन ऑर्डरों पर रोक लगाने की गुहार लगाई इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को सुनवाई करेगा। 
दरअसल सरप्लस गेस्ट टीचरों ने हाईकोर्ट द्वारा 13 मई 2016 को उनकी अपील ख़ारिज करने पर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। सरप्लस गेस्ट टीचरों को विभाग ने 31 मार्च 2016 को सेवामुक्त कर दिया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने का उनको क़ानूनी दृष्टि से कोई लाभ नहीं हो सकता था। जब ये तथ्य सरप्लस गेस्ट टीचरों को पता लगा तो उन्होंने 14 जुलाई को फिर से सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया और एप्लीकेशन दायर कर इस बार अपने टर्मिनेशन ऑर्डर्स पर स्टे देने की मांग की है।

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