1st class admission age
यादी क्रमांक: 11/7-2023 ACD (4) दिनांक- 05.04.2023
विषय:-
कक्षा पहली में प्रवेश तथा विस्तारित अवधि के सन्दर्भ में।
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में विभाग के पत्र क्रमांक 1/15-2017 ACD (4) दिनांक 27.01.2023 की निरन्तरता में आपको अवगत करवाया जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रत्येक बालक को स्कूल में प्रवेश की न्यूनतम आयु पार करते ही दाखिले का अधिकार प्रदान करता है तथा राज्य के सरकारी विद्यालयों में पूरा वर्ष दाखिला चलता है अतः यदि किसी विद्यार्थी की आयु कुछ दिन कम हो तो अप्रैल के उपरान्त जब भी जिस भी मास में उसकी आयु पूरी हो जाती है उसे अगली कक्षा में दाखिल कर दिया जाता है प्रवेश की न्यूनतम आयु में बदलाव के उपरान्त भी उसका साल खराब होने की संभावना नहीं है।
इस बारे में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना में बनाये गये हरियाणा राज्य के नियमों में नियम 10 प्रवेश की विस्तारित अवधि का उल्लेख करता है, अतः गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के बालवाटिका 111 में पढ़ रहे विद्यार्थियों को पूरा वर्ष इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें भी आयु अनुसार अगली कक्षा में स्तरोन्नत किया जा सकता है उसके तहत शैक्षणिक वर्ष आरम्भ होने के 6 मास बाद अर्थात 30 सितम्बर तक यह दाखिला दिया जा सकता है।
NEP-2020 की अनुपालना में आरम्भ की गई इस व्यवस्था से फैल रही भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से आपको निर्देशित किया जाता है कि पहले से दाखिल विद्यार्थी जो गैर सरकारी विद्यालयों में हैं तथा बाल वाटिका 111 में पढ़ रहे हैं उन्हें पूरा वर्ष पीछे न किया जाए।
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