बिना एसएसटी (सोशल स्टडीज) बीएड पास करने वाले उम्मीदवारों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एसएसटी मास्टर्स की भर्ती प्रक्रिया में फिलहाल शामिल करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार व एजूकेशन भर्ती बोर्ड के चेयरमैन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
-आठ उम्मीदवारों की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि उन्होंने इकनॉमिक्स, हिस्ट्री व इंग्लिश स्टडी सब्जेक्ट्स के साथ बीएड की परीक्षा पास की है।
-एसएसटी मास्टर्स की भर्ती के दौरान काउंसलिंग कमेटी मैंबर्स ने आपत्ति दर्ज की कि उन्होंने एसएसटी के साथ बीएड नहीं की है लिहाजा उनकी दावेदारी पर विचार नहीं किया जा सकता।
-याचिका में कहा गया कि दि पंजाब स्टेट एजूकेशन क्लास थ्री (स्कूल कैडर) सर्विस रूल्स 1978 के मुताबिक इकनॉमिक्स अथवा हिस्ट्री और इंग्लिश विषयों के साथ बीएड की परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को एसएसटी शिक्षक के पद के लिए दावेदार माना जाएगा।
-हाईकोर्ट ने इस पर याचियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इनका रिजल्ट हाईकोर्ट की अनुमति के बिना जारी न किया जाए।
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