7th pay commission राज्य के पेंशनरों, पारिवारिक पैंशनरों की पैंशन में संशोधन, पारिवारिक पैंशन, ग्रेच्यूटी, पैंशन कम्पयूटेशन व अन्य पैंशन संंबंधी मामलों में लागू करने हेतु उनकी विवेचना तथा लागू करने की पद्धति तैयार करने हेतु वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।
वित्त विभाग की विशेष सचिव व पैंशन संशोधन समिति की सदस्य सचिव श्रीमती अमनीत पी.कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि
इच्छुक कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से, पैंशनधारियों की यूनियन व एसोसिएशन अपने-अपने विचार, सुझाव व प्रतिवेदन आगामी 30 नवंबर, 2016 तक सदस्य सचिव, पैंशन संशोधन समिति (7वां सी.पी.सी), कमरा नंबर 49, पांचवीं मंजिल, हरियाणा सिविल सचिवालय, चण्डीगढ को भेज सकते हैं।
उन्होंने बताया कि विचार, सुझाव व प्रतिवेदन ई-मेल आईडी hrypension.2011@gmail.com पर भी भेजे जा सकते हैं।
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