धारा 144 लागू




रविवार से शुरू होने वाले जाट आरक्षण आंदोलन को देखते हुए डीसी विनय सिंह ने नियम 1973 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए शनिवार शाम को यह आदेश जारी किए। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि जिले में आगामी आदेशों तक लागू कि गई धारा 144 तत्काल प्रभाव से मान्य होगी। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को अपने साथ किसी प्रकार का हथियार लेकर चलने, रोड, रेलवे ट्रैक, माइनर इत्यादि सहित किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक के झुंड में इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पांच अतिरिक्त कंपनी मिली
जाट आरक्षण आंदोलन के चलते जींद को पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स की पांच अतिरिक्त कंपनी मिली है। आरपीएफ की दो कंपनी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन ही दिल्ली से जींद पहुंच गई थी। अब हरियाणा पुलिस की तीन अतिरिक्त कंपनी जिला प्रशासन को मिली है।जींद जिले में कई स्थानों पर पहले से ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर वीडियोग्राफी करवाई जाएगी, ताकि जाट आंदोलन की आड़ में उपद्रव फैलाने वालों के चेहरे कैमरे में कैद किए जा सके। उपद्रव फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा पुलिस के लिए सीसीटीवी फुटेज या वीडियोग्राफी इसका बड़ा प्रमाण बनेगी। गत वर्ष फरवरी माह के दौरान हुए आंदोलन के दौरान भी कैमरे व वीडियोग्राफी के आधार पर मामले दर्ज किए गए थे। ऐसे में किसी के बहकावे में आकर ऐसा करना किसी के लिए भी परेशानी का कारण बन सकता है। शशांक आनंद, एसएसपी।

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