दो सप्ताह में जवाब दें, नहीं तो हट जाएगी आदेश पर रोक





 चंडीगढ़ : ओमप्रकाश चौटाला के शासन काल में सन 2000 में भर्ती किए गए 3206 जेबीटी शिक्षकों की याचिका पर पंजाब एवं हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि शिक्षकों ने दो सप्ताह के भीतर जवाब दायर नही किया खंड पीठ की तरफ एकल पीठ के आदेश पर लगी रोक हटा ली जाएगी। इसी के साथ हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 28 अप्रैल तय कर दी है। हाईकोर्ट का यह आदेश इन शिक्षकों के लिए शुभ संकेत नही हैं। अगर एकल पीठ के आदेश पर लगी रोक हटती है तो 17 साल से काम कर रहे 2984 शिक्षकों की नियुक्ति तुरंत रद हो जाएगी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 8 जनवरी 2014 को हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2000 में नियुक्त किए गए 3205 जूनियर बेसिक ट्रेंड (जेबीटी) शिक्षकों में से 2984 शिक्षकों की नियुक्ति रद कर दी थी। बाकी शिक्षकों की नियुक्ति को एकल पीठ ने सही ठहराया था। एकल पीठ के इस आदेश के खिलाफ खंड पीठ में अपील की गई है।

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