पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी) और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (टीजीटी) संस्कृत के पदों की योग्यता सम्बन्धी विभिन्न शिक्षा नियमों में संशोधन

संस्कृत के पदों की योग्यता सम्बन्धी संशोधन
हरियाणा सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी) और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (टीजीटी) संस्कृत के पदों की योग्यता सम्बन्धी विभिन्न शिक्षा नियमों में संशोधन किया है।
प्रवक्ता ने शुक्रवार बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीजीटी और टीजीटी संस्कृत के लिए हरियाणा राज्य शिक्षा स्कूल कैडर (ग्रुप बी) सेवा नियम, 2012, मेवात जिला स्कूल शिक्षा (ग्रुप बी) सेवा नियम, 2012, हरियाणा स्कूल शिक्षा (ग्रुप सी) राज्य कैडर सेवा नियम, 2012 और मेवात जिला स्कूल शिक्षा (गु्रप सी) राज्य कैडर सेवा नियम, 2012 में संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की है।
संशोधन के अनुसार पीजीटी संस्कृत की योग्यता अब कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ एमए संस्कृत या आचार्य तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित संस्कृत में बीएड, शिक्षा शास्त्री, भाषा अध्यापक कोर्स (एलटीसी) या ओरिएंटल प्रशिक्षण (ओटी) या हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता होगी।
इसी प्रकार, टीजीटी संस्कृत के लिए योग्यता अब मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ शास्त्री और हरियाणा सरकार द्वारा संचालित संस्कृत में शिक्षा शास्त्री, भाषा अध्यापक कोर्स (एलटीसी) या ओरियंटल प्रशिक्षण (ओटी) या हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता होगी।

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