How to open NPS account online



Online NPS account opening Charges
                                                                                                   Welcome to eNPS

The Comparision Chart of CRA Charges are as mentioned below:

S.No Comparision of charges    
    NSDL Karvy
1 PRA Opening charges ₹ 40 ₹ 39.36
2 Annual PRA Maintenance cost per account ₹ 95 ₹ 57.63
3 Charge per transaction ₹ 3.75 ₹ 3.36

You can register online from one of them (NSDL or Karvy) given above


  • NSDL ऑन लाइन पंजीकरण संबंधी दिशा निर्देश
  • एनपीएस न्यास ‘ई-एनपीएस’ में आपका स्वागत करता है, जिसमें निम्न सुविधाएं शामिल हैं‘ई-एनपीएस’मिलने वाली सुविधाएं

    18 से 60 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिकों (एनआरआई सहित) का एनपीएस के अंतर्गत व्यक्तिगत पेंशन खाता (केवल टीयर ।/ टीयर । और टीयर ।।) खुलवाना
    अपने टीयर । खाते के साथ ही साथ टीयर ।। खाते में प्रारंभिक और आगामी अंशदान जमा करवाना।

    खाता खुलवाने के लिए आपके पास :

    मोबाईल नम्बर, ई-मेल आईडी और नेट बैंकिंग की सुविधा के साथ एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए।
    आधार कार्ड ( पंजीकृत मोबाईल नम्बर के साथ आधार कार्ड ) अथवा एक पैन कार्ड होना चाहिए।
    आवेदक द्वारा पैन संख्या के साथ व्यक्तिगत पेंशन खाता खुलवाने का चयन करने के मामले में, प्रान का सक्रिय होना,
    आवेदक द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान चुने गये सूचीबद्ध बैंक के द्वारा किये जाने वाले केवाईसी प्रमाणीकरण (नाम
    और पता बैंक रिकॉर्ड से के अनुरूप होने चाहिए) पर निर्भर करेगा(आधार कार्ड के मामले में लागू नहीं)।सूचीबद्ध बैंको की सूची देखने के लिए,यहां क्लिक करें
    सभी अनिवार्य विवरण ऑनलाइन भरें
    अपना फोटोग्राफ (वैकल्पिक है, यदि आधार के माध्यम से प्रामाणीकरण हुआ हो) और हस्ताक्षर को स्कैन
    करके अपलोड करे
    ऑन लाइन अंशदान (न्यूनतम राशि रू. 500) करे।
    फॉर्म का प्रिन्ट ले, फोटो चिपकाएं और हस्ताक्षर करके फॉर्म सीआरए के पास जमा कराये।

    एनपीएस अभिदाता एसआईबी ईपे या बिलडेस्क का उपयोग करके 'ईएनपीएस' के माध्यम से टीयर I और टियर II खाते में अंशदान कर सकते हैं। एसबीआई ईपे से जुड़े बैंकों की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें और बिलडेस्क से जुड़े बैंकों के लिए यहां क्लिक करेंया बिलडेस्क यहां क्लिक करें.

    सरकारी कर्मचारियों जो अनिवार्य रूप से एनपीएस के अंतर्गत सम्मिलित हैं प्रान प्राप्त करने के लिए अपने नोडल ऑफिस से संपर्क करे|

    कृपया ध्यान रहे कि ई-एनपीएस के माध्यम से अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत नामांकन नहीं किया जा सकता।

    अधिक जानकारी/ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए यहां क्लिक करें



कोई भी व्यक्ति निम्न विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करके ई-एनपीएस के माध्यम से एनपीएस के अंतर्गत पेंशन खाता खुलवा सकता है।

विकल्प 1 - आधार के इस्तेमाल के द्वारा पंजीकरण
आपके पास एक‘आधार संख्या ’(आधार कार्ड के साथ पंजीकृत मोबाईल नम्बर सहित) होनी आवश्यक है
एनपीएस में आपके केवाईसी को आधार वन टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जाएगा।
प्रमाणीकरण के लिए ओटीपी को आधार के साथ पंजीकृत आपके मोबाइल नम्बर पर भेजा जाएगा।
आपके जनसांख्यिकी विवरण और फोटो को ऑन लाइन प्रपत्र और आधार आंकड़ा संग्रह से प्राप्त प्राप्त किया जाएगा।
अनिवार्य विवरणों को आपको ऑन-लाइन भरना होगा।
पंजीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आपको अपने स्कैन किये हुए हस्ताक्षर (*.jpeg/*.jpg फॉरमैट में 4kb - 12kb की फाइल साइज के बीच) अपलोड पंकरना अपेक्षित होगा।
यदि आप आधार से ली गई आपकी फोटोंग्राफ को बदलना चाहते हैं, तो आप अपनी स्कैन की हुई फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं।
डेबिट/केडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपने एनपीएस खाते में अंशदान करने के लिए आपको पेमेंट गेट-वे का इस्तेमाल करना होगा।

विकल्प 2 - पैन के इस्तेमाल के माध्यम से पंजीकरण (बैंक द्वारा केवाईसी प्रमाणीकरण)
आपके पास‘स्थायी खाता संख्या’(पैन (PAN))होना चाहिए।
ई-एनपीएस के माध्यम से अभिदाता पंजीकरण हेतु केवाईसी प्रमाणीकरण के लिए सूचीबद्ध बैंक में बैंक खाता होना चाहिए।
पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आपके द्वारा चुने गये बैंक के माध्यम से आपका केवाईसी प्रमाणीरकण किया जाएगा। केवाईसी प्रमाणीकरण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान दिये गये नाम और पते, बैंक अभिलेखों से मेल खाते होने चाहिए। यदि विवरण मेल नहीं खाते, तो आवेदन अस्वीकार करने योग्य होगा। चयनित बैंक द्वारा केवाईसी अस्वीकार करने के मामले में, अभिदाता से अनुरोध है कि वह बैंक से सम्पर्क करे।
अनिवार्य विवरणों को आपको ऑन-लाइन भरना होगा।
पंजीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आपको अपने स्कैन किये हुए हस्ताक्षर (*.jpeg/*.jpg फॉरमैट में 4kb - 12kb के मध्य वाली फाइल) अपलोड करना अपेक्षित होगा।
इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपने एनपीएस खाते में अंशदान करने के लिए आपको पेमेंट गेट-वे का इस्तेमाल करना होगा।

इसके अतिरिक्त अनिवासी भारतीय अभिदाता
प्रत्यावर्तन या गैर प्रत्यावर्तन खाते के रूप में बैंक खाते का चयन करें।
एनआरई/एनआरओ बैंक खाता विवरण उपलब्ध करायें और पासपोर्ट की प्रति अपलोड करें।
पत्रव्यवहार के लिए पते की वरीयता दे अर्थात विदेश का पता या स्थायी पते का चयन करें (विदेश के पते पर पत्रव्यवहार पर अतिरिक्त शुल्क देय होगा)

प्रारंभिक अंशदान के सफलतापूर्वक भुगतान के पश्चात, आपको एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्खा (प्रान) आवंटित की जाएगी। ऑन लाइन खाता खुलने की प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद;

विकल्प 1 - ई-साइन
टीयर । खाते के लिए प्रान का निर्माण आधार संख्या के माध्यम से किया जाता है। निम्न चरणों का पालन करते हुए आप अपने दस्तावेज पर ई-हस्ताक्षर कर सकते हैं :
ई-साइन / प्रिन्ट एण्ड कुरियर पेज पर दिये गये ‘ई-साइन’ विकल्प का चयन करें
प्रमाणीकरण के उद्देश्य के लिए ओटीपी को, आधार के साथ पंजीकृत आपके मोबाइल नम्बर पर भेजा जाएगा
आधार का प्रमाणीकरण हो जाने के बाद, पंजीकरण फॉर्म पर सफलतापूर्वक ई-साइन किया जा सकेगा
दस्तावेज पर एक बार ई-साइन हो जाने के बाद, आपको सीआरए के पास फॉर्म की वास्तविक प्रतिलिपि भेजने की आवश्यकता नहीं है।
ई-साइन का शुल्क सेवाकर सहित रूपये 5 है।

विकल्प 2 - प्रिन्ट और कुरियर
ई-साइन / प्रिन्ट एण्ड कुरियर पेज पर दिये गये ‘प्रिन्ट एण्ड कुरियर’ विकल्प को चुने।
आपको फॉर्म का प्रिन्ट लेकर उस पर फोटोग्राफ (कृपया फोटो के ऊपर हस्ताक्षर न करें) चिपकानी होगी और हस्ताक्षर करने होंगे।
हस्ताक्षर हेतु दिये गये बॉक्स में हस्ताक्षर करने चाहिए
फोटो को फार्म पर क्लिप या स्टैपल्ड नहीं करना चाहिए।
प्रान आबंटन की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर प्रपत्र (फॉर्म) को नीचे दिये गये सीआरए के पते पर भेजें अन्यथा प्रान अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाएगा।

  • केन्द्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (ई एनपीएस)
  • एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
  • प्रथम तल, टाइम्स टॉवर,
  • कमला मिलस कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग
  • लोअर पारेल, मुम्बई-400 013

कृपया ध्यान रहे कि https://enps.nsdl.com/- के माध्यम से एपीवाई के लिए पंजीकरण नहीं किया जा सकता है ।. एपीवाई के अंतर्गत पंजीकरण करवाने हेतु अपनी बैंक शाखा से सम्पर्क करें।

अभिदाता अंशदान की प्रक्रिया

सभी वर्तमान अभिदाता (ऑन-लाइन और ऑफ-लाइन दोनों माध्यमों से पंजीकृत) ई-एनपीएस का इस्तेमाल करते हुए टीयर । और टीयर ।। खाते में अंशदान कर सकते हैं। ऑन लाइन अंशदान करने के लिए
आपके पास सक्रिय टीयर । / टीयर ।। खाता होना चाहिए
आपके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर भेजी गई ओटीपी का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रान को प्रमाणित करें।
अपने डेबिट/क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए या इंटरनेट बैंकिंग के विकल्प के जरिये भुगतान करें।
अंशदान राशि पर पीओपी सेवा शुल्क @ 0.05% (प्रति संव्यवहार न्यूनतम रूपये 5 और अधिकतम ₹ 5,000) लागू होगा।

अधिक जानकारी के लिए कृपया : 022 - 4090 4242 पर सम्पर्क करें यहां क्लिक करें

NSDL guidelines for registration

  • Guidelines for Online Registration
  • NPS Trust welcomes you to 'eNPS' ,which will facilitate:-

    ➤  Opening of Individual Pension Account under NPS (only Tier I / Tier I & Tier II) by All Indian Citizens (including NRIs) between 18 - 60 years
    ➤  Making initial and subsequent contribution to your Tier I as well as Tier II account

    For Account opening, you need to:

    ✔  Have Mobile number, email ID and an active Bank account with net Banking facility enabled
    ✔  Have an Aadhaar (with a mobile number registered with Aadhaar) or a PAN Card
    ✔  In case, an applicant selects to open the individual pension account with PAN, the activation of
    the PRAN is subject to KYC verification by the empanelled Banks (name and address should
    match with bank record) selected by applicant during the registration process.(not required in case of Aadhaar).To view the list of empanelled banks, click here
    ✔  Fill up all the mandatory details online
    ✔  Scan and upload your photograph (optional if verification is done through Aadhaar)
    and signature
    ✔  Make online payment (Minimum amount of ₹ 500)
    ✔  Print the form, paste photograph & affix signature and submit the Form to CRA

    All NPS subscribers can contribute in Tier I & Tier II account through 'eNPS' using SBI ePay and BillDesk. To view the list of Banks associated with SBI ePay, click here and BillDesk click here.

    Government employees who are mandatorily covered under NPS shall approach their Nodal Offices for PRAN generation

    Kindly note that eNPS facility cannot be used for enrollment under Atal Pension Yojana (APY).

    To post your queries / grievance online click here


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Any individual can open a pension account under NPS through eNPS using one of the following options

Option 1 - Registration using Aadhaar
✔  You must have an 'Aadhaar number' (with a mobile number registered with Aadhaar)
✔  Your KYC in NPS will be done using Aadhaar through One Time Password (OTP) authentication
✔  OTP for the purpose of authentication will be sent to the mobile number registered with the Aadhaar
✔  Your demographic details and photo will be fetched from Aadhaar database and populated in online form
✔  You need to fill up all the mandatory details online
✔  You would be required to upload your scanned signature (in *.jpeg/*.jpg format having file size between 4kb - 12kb) as part of the registration process
✔  In case, you wish to replace the photo obtained from Aadhaar, you may upload a scanned photograph
✔  You will be routed to a payment gateway for making the payment towards your NPS account from Debit/ Credit card or Internet Banking

Option 2 - Registration using PAN (KYC verification by Bank)
✔  You must have a 'Permanent Account Number' (PAN)
✔  Bank account with the empanelled Bank for KYC verification for subscriber registration through eNPS
✔  Your KYC verification will be done by the Bank selected by you during the registration process.Name and address provided during registration should match with bank records for KYC verification. If the detail don't match , the request is liable for rejection.In case of rejection of KYC by the selected Bank, applicant is requested to contact the Bank
✔  You need to fill up all the mandatory details online
✔  You need to upload your scanned photograph and signature in *.jpeg/*.jpg format having file size between 4kb - 12kb
✔  You will be routed to a payment gateway for making the payment towards your NPS account from Internet Banking

  In addition, NRI subscribers should,
✔  Select the Bank Account Status i.e., Non-Repatriable account or Repatriable account
✔  Provide the NRE/NRO bank account details and upload scanned copy of passport
✔  Select the preferred address for communication i.e., Overseas Address or Permanent Address (communication at overseas address would entail extra charges)

After Permanent Retirement Account Number (PRAN) is allotted, subscriber can use one of the following options:

Option 1 - eSign
For Tier I PRANs generated through Aadhaar, you have option to eSign the document by following the below mentioned steps:
✔  Select 'eSign' option in the eSign / Print & Courier page
✔  OTP for the purpose of authentication will be sent to your mobile number registered with the Aadhaar
✔  After Authentication of Aadhaar, Registration form will be successfully eSigned
✔  Once a document is eSigned, you need not send the physical copy of form to CRA
✔  eSign charge ₹ 5 plus service tax

Option 2 - Print and Courier
✔  Select 'Print & Courier' option in the eSign / Print & Courier page
✔  You need to take a printout of the form, paste your photograph (please do not sign across the photograph) & affix signature
✔  You should sign on the block provided for signature
✔  The photograph should not be stapled or clipped to the form
✔  The form should be sent within 90 days from the date of allotment of PRAN to CRA at the following address or else the PRAN will be 'frozen' temporarily

  • Central Recordkeeping Agency (eNPS)
  • NSDL e-Governance Infrastructure Limited,
  • 1st Floor, Times Tower,
  • Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg,
  • Lower Parel, Mumbai - 400 013

Please note that registration for APY cannot be done through https://enps.nsdl.com/. For registration under APY please contact your Bank Branch.

Processing of subsequent contribution:

All existing subscribers (registered through both online and offline mode) can contribute in Tier I & Tier II account using 'eNPS'. To contribute online, you need to
✔  Have an active Tier I / Tier II account
✔  Authenticate your PRAN using the OTP sent to your registered mobile number
✔  Pay through your Debit / Credit card or use Internet Banking option.
✔  POP Service Charges will be applicable on the contribution amount @ 0.05% (subject to minimum of ₹ 5 and maximum of ₹ 5,000 per transaction). This service charges will not be applicable for subscribers registered in eNPS through Aadhaar

For queries please contact : 022 - 4090 4242 or click here



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