सतीश चौहान’कुरुक्षेत्र1पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से की जा रही भूगोल विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परिणाम पर 31 अगस्त तक रोक लगा दी। इस मामले में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश अमूल रतन सिंह की अदालत में 21 अगस्त को सुनवाई हुई थी। जिसमें अगली तारीख 31 अगस्त तय की है और न्यायालय की ओर से 31 अगस्त तक भर्ती परिणाम पर भी रोक लगाई है। वहीं दूसरी ओर एचपीएससी की ओर से 21 अगस्त तक भर्ती में साक्षात्कार प्रक्रिया को पूरा कर दिया। 1याचिकाकर्ता रेखा देवी और अन्य की ओर से उच्च न्यायालय के वकील गिरीश अग्निहोत्री, विजय पाल और सचिन कूंडू ने बताया कि इस मामले में हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से पांच मार्च को परीक्षा आयोजित की गई थी। जिसका परीक्षा परिणाम आयोग की ओर से एक जून 2017 को घोषित कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से 31 प्रश्न गलत होने की बात कही गई थी। जिसकी शिकायत आयोग को भी की थी, लेकिन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की और परिणाम घोषित कर दिया। जिसके बाद याचिकाकर्ता न्यायालय में चले गए थे। 131 गलत प्रश्नों की रिपोर्ट सौंपी याचिकाकर्ता ने, आयोग ने माने सात : याचिकाकर्ता के वकील विजय पाल ने बताया कि आयोग की ओर से आयोजित प्रश्न पत्र में एक्सपर्ट कमेटी द्वारा जांच की मांग की गई थी। जिसमें आयोग की ओर से कार्रवाई न करने पर याचिकाकर्ता की ओर से रिपोर्ट कोर्ट में जमा कराई थी। यह रिपोर्ट जामिया मीलिया ईस्मालिया विश्वविद्यालय दिल्ली के प्रोफेसर माजिद हुसैन की ओर से तैयार की गई है।जिसमें उन्होंने 12 प्रश्न ही पूरी तरह से गलत हैं। जबकि 13 प्रश्नों के उत्तर गलत हैं। इसके अलावा छह प्रश्नो में स्पेलिंग में गलतियां है। वहीं आयोग की ओर से इस मामले में सात प्रश्नों को गलत माना था।
अपने ही शपथपत्र में गलत हुआ आयोग : उन्होंने बताया कि न्यायालय में आयोग की ओर से शपथ पत्र दिया गया था कि प्रश्न पत्र की जांच प्रोफेसरस की कमेटी द्वारा किया गया है। जबकि न्यायालय में दी गई रिपोर्ट की जांच तीन शिक्षकों की कमेटी द्वारा कराई मिली। जिसमें एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर और तीसरा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। खास बात ये है कि ये तीनों शिक्षक जम्मू विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग से ही हैं, यानि तीनों एक ही विभाग में कार्यरत हैं।
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