हाईकोर्ट कड़ा रुख - गेस्ट शिक्षकों के चक्कर में क्यों रोकी नियमित शिक्षकों की स्टेशन अलॉटमेंट

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में चयनित जेबीटी शिक्षकों को स्टेशन अलॉट न करने के मामले में हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने पूछा कि गेस्ट शिक्षकों के चक्कर में नियमित शिक्षकों की स्टेशन अलॉटमेंट क्यों रोकी गई है। गेस्ट शिक्षकों को बचाने के लिए तो यह नहीं किया जा रहा है।
अगली सुनवाई पर हरियाणा सरकार जवाब दे कि इन अतिथि अध्यापकों को क्यों नहीं हटाया गया है।
सुनील कुमार व अन्य ने दाखिल याचिका में अभी तक स्टेशन अलॉट न होने की बात कही थी। जस्टिस जीएस संधावालिया ने याचिका पर हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि गेस्ट शिक्षकों को हटाने के आदेश कब से जारी हो चुके हैं, लेकिन सरकार लगातार शिक्षकों की कमी की बात कहते हुए इन्हें रखे हुए है। अब जब सरकार के पास रेगुलर शिक्षक मौजूद हैं और उन्हें नियुक्ति भी दी जा चुकी है तो उन्हें स्टेशन अलॉट क्यों नहीं किए जाते हैं।
हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि कहीं अतिथि अध्यापकों को बचाने के लिए तो ऐसा नहीं किया जा रहा है। अगली सुनवाई के दौरान मौलिक शिक्षा विभाग के निदेशक हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताएं कि आखिर कब इन शिक्षकों को निकाला जाएगा और नवचयनित जेबीटी शिक्षकों को स्टेशन अलॉट क्यों नहीं किया जा रहा है।’
>नियमित शिक्षकों को स्टेशन अलॉट न करने पर प्रदेश सरकार को फटकार’
>मौलिक शिक्षा विभाग के निदेशक को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश
jbt joining news

www.facebook.com/teacherharyana www.teacherharyana.blogspot.in Haryana news (Recruitment , vacancy , job , news)

No comments:

Post a Comment

thanks for your valuable comment

See Also

Calculate your age

Age Calculator Choose date of birth: OR enter birth details: / / Calculate Age