हरियाणा स्कूल में मोबाइल प्रयोग पर लगा प्रतिबंध

Ban of mobile in class room

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Mobile use ban in schools


हरियाणा में पत्र जारी कक्षा में टीचर्स द्वारा मोबाइल ले जाने पर लगा प्रतिबंध, मोबाइल सिर्फ स्कूल हेड की अनुमति से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए टीचर्स अपनी कक्षा में ले जा सकेंगे जिसका लिखित में रिकॉर्ड भी रखना होगा। शैक्षिक उद्देश्य के अलावा मोबाइल मिलने पर स्कूल हेड के खिलाफ होगी कार्यवाही।

कक्षा में गुरुजी के मोबाइल की घंटी बजी तो होगी कार्रवाई
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रेवाड़ी : सरकारी स्कूलों में अध्यापकों द्वारा कक्षा में मोबाइल फोन ले जाने पर शिक्षा विभाग ने प्रतिबंध लगा दिया है। यह नियम पहले भी लागू था, लेकिन विभाग द्वारा इस बार सख्ती बरती गई है। जांच के दौरान कोई अध्यापक कक्षा में मनोरंजन या अन्य किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए मोबाइल फोन पर व्यस्त दिखाई दिया तो उसके साथ स्कूल का प्रधानाचार्य भी नियमों का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार होंगे। पढ़ाई के उद्देश्य से यदि मोबाइल फोन कक्षा में ले जाना अनिवार्य है तो इसके लिए प्रधानाचार्य से पहले अनुमति लेनी होगी।
शिक्षा विभाग विभाग के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक) विरेंद्र ¨सह सहरावत ने जिला शिक्षा अधिकारी को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि अकसर बहुत से शिक्षक शिक्षण के दौरान कक्षा में मोबाइल फोन ले जाते हैं, जबकि उनका यह समय बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। उन्होंने बताया कि स्कूल में आने के बाद अध्यापकों को अपना मोबाइल फोन स्टाफ रूम या स्कूल मुखिया द्वारा निर्धारित किसी स्थान पर रखा जाएगा और इसके लिए किसी क्लर्क या अन्य कर्मचारी को इसका इंचार्ज बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अगर किसी अध्यापक को पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा में मोबाइल फोन ले जाना अनिवार्य है तो इसके लिए उसको स्कूल मुखिया से पहले अनुमति लेनी होगी। साथ ही रजिस्टर में इसका कारण दर्ज करना होगा। इसके लिए स्कूल में रजिस्टर उक्त उद्देश्य के लिए रखना होगा।
अध्यापक को देने होंगे दो मोबाइल नंबर
उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में कई बार अध्यापकों को विभाग या स्कूल से संबंधित कोई संदेश तत्काल देना होता है, इसलिए प्रत्येक अध्यापक को अपने दो फोन नंबर अपने प्रधानाचार्य को उपलब्ध करवाने होंगे। उन्होंने बताया कि खाली समय में अगर किसी अध्यापक को मोबाइल फोन का प्रयोग करना है तो वह उस क्षेत्र में जाकर प्रयोग करे जहां से बात करने पर पढ़ रहे विद्यार्थियों तक उसका शोर या आवाज न पहुंचे।
उन्होंने बताया कि विभागीय अधिकारी भी स्कूलों के नियमित या आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि अध्यापकों को दिए गए निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन हो रहा है कि नहीं। निरीक्षण अधिकारी द्वारा अगर किसी अध्यापक को उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते पाया गया तो अध्यापक के साथ-साथ संबंधित स्कूल मुखिया के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक) के अनुसार अगर किसी विद्यार्थी, आम आदमी एवं अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से अध्यापक द्वारा मोबाइल फोन कक्षा में प्रयोग करने बारे शिकायत मिलने के बाद जांच में सही पाए जाने पर स्कूल का मुखिया भी जवाबदेह होगा।

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