राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत हरियाणा में उत्पादन और सप्लाई की स्थिति में सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों और एजेंसियों को दो फीसद टैक्स एट सोर्स (टीडीएस) देना पड़ेगा। इसमें एक फीसद राज्य जीएसटी और एक फीसद केंद्रीय जीएसटी शामिल है। अंतरराज्यीय मामलों में एकीकृत जीएसटी के तहत एकमुश्त दो फीसद टीडीएस काटा जाएगा।1आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान से टीडीएस उस स्थिति में काटा जाएगा जब अनुबंध के तहत ऐसी आपूर्ति का कुल मूल्य ढाई लाख रुपये से अधिक हो। इसके लिए सरकारी विभागों को भी पंजीकरण कराना होगा। टीडीएस काटने वाले विभाग को महीने के अंतिम 10 दिन के भीतर फार्म जीएसटीआर-7 में मासिक रिटर्न भरना होगा। टीडीएस की राशि जमा न कराने की स्थिति में 18 फीसद की दर से ब्याज व जुर्माने की वसूली की जाएगी।
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