चंडीगढ़, (ट्रिन्यू) पेपर लीक के बाद एचसीएस (ज्यूडिशियल ब्रांच) परीक्षा रद्द करने के मामले में फिर से भर्ती विज्ञापन की मांग संबंधी याचिका के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। हरमीत सिंह द्वारा अपने वकील दिव्यस्तुति प्रसून और तेजेश्वर सिंह की ओर से हरियाणा लोक सेवा आयोग एवं अन्य के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए जस्टिस महेश ग्रोवर और जस्टिस राजशेखर अत्री ने सुनवाई की अगलीतारीख 25 अक्टूबर मुकर्रर की है। हरियाणा राज्य एवं अन्य संबंधित प्रतिवादियों को एचसीएस ज्यूडिशियल ब्रांच में जूनियर सिविल जज के लिए नये आवेदन हेतु फिर से विज्ञापन देने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता ने यह भी अपील की कि अभ्यर्थियों के योग्यता प्रमाणपत्र के बाद कट-ऑफ डेट को भी बढ़ाया जाये। वकील की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता परीक्षा के लिए पूरी तरह योग्य थे, लेकिन उन्हें यह मौका नहीं दिया गया। ऐसे में इन लोगों को और दो या तीन साल तक परीक्षा के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस द्वारा की जा रही जांच काे लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकाेर्ट पहले ही 10 अक्तूबर की डेड लाइन तय कर चुका है।
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