हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते के अंदर कर्मचारियों के HRA को बढ़ाने का आदेश हरियाणा सरकार को दिया।
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19 जुलाई 2016 को अधिसूचित भत्तों बारे हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता देने की मांग को लेकर जो याचिका डाली गई थी ,उसका निपटारा करते हुए जो आदेश माननीय हाईकोर्ट ने जारी किए हैं उसकी प्रति पोस्ट की जा रही है। इसमें माननीय हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की 17 नवंबर 2017 कि रिप्रजेंटेशन पर 3 महीने के अंदर कानून के अनुसार आदेश करना है। माननीय हाईकोर्ट कोर्ट ने कहा गया है कि पारित आदेश पूरी तरह कानून व तथ्यों पर आधारित होना होना चाहिए ।
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