अब कर्मचारियों को अन्य नौकरियों में आवेदन के लिए विभाग के NOC की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल उन्हीं कर्मचारियों को NOC देना पड़ेगा जिन्होंने सरकार के साथ किसी बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए हो जैसे डॉक्टर आदि।
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