बडी राहत 8500 से ज्यादा TGT-PGT की नौकरियों का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने केस से स्टे हटाया


बडी राहत 8500 से ज्यादा TGT-PGT की नौकरियों का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने केस से स्टे हटाया

हरियाणा में पिछले साढे तीन साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे टीजीटी और पीजीटी को आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आज कोर्ट ने इन टीजीटी और पीजीटी के हक में फैसला सुनाया है।

ये वो अभ्यार्थी है जिन्होने हुड्डा सरकार के दौरान आवेदन किया था, लेकिन मनोहर सरकार ने आते ही भर्ती के नियम बदल दिये जिसके बाद ये प्रक्रिया चल हो गई। इस प्रकार से इन टीजीटी-पीजीटी को आधार आधारित बायोमैट्रिक के पेंच में फंसा दिया जिससे करीब 8500 से ज्यादा नौकरियां ठंडे बस्ते में चली गई।

कोर्ट ने सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से इन आवेदकों की भर्ती पूरी करने की बात कही है वहीं आधार आधारित बायोमैट्रिक सिस्टम आगे की भर्ती में लागू करने की भी सलाह दी। इस केस में सरकारी अधिवक्ता राजीव धुन की भी अहम भूमिका रही।

हरियाणा स्टाफ सैलेक्शन कमीशन की वजह से पीजीटी सोशलॉजी, पीजीटी फाइन आर्ट, पीजीटी मैथ, पीजीटी म्यूजिक, पीजीटी हिस्ट्री समेत कई विषयों के इंटरव्यू तो हो चुके हैं,लेकिन आधार आधारित बायोमैट्रिक की वजह से रिजल्ट रुका हुआ है।

हरियाणा में हुड्डा सरकार की निकाली भर्तियों को निरस्त कर खट्टर सरकार ने साल 2015 में दोबारा 12 हजार शिक्षकों की भर्ती निकाली थी, जिसमें कुछ विषयों के अध्यापकों को नियुक्ति दे दी गई है, जबकि काफी संख्या में अभी तक पेडिंग हैं। इन सभी विषयों की लिखित परीक्षा परिणाम करीब ढाई साल पहले ही घोषित हो चुका है वहीं एक साल से ज्यादा वक्त इंटरव्यू को हो चुका है। इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम भी पूरा हो चुका है। लेकिन सरकार ने एक कोर्ट केस की वजह से यह पूरा रिजल्ट रोक रखा है।

अंगुठा जांच केस का केस राजेश कुमार नामक आवेदक ने कोर्ट में किया हुआ था, इसमें आवेदक ने कोर्ट में मांग की थी कि इंटरव्यू से पहले आवेदक के थंब चैक किया जाए और बाद में इंटरव्यू लिया जाए। इस पर पहली बार कोर्ट ने फैसला याचिकाकर्ता राजेश के हक में फैसला सुनाया था, लेकिन सरकार ने इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। इस मामले में कोर्ट में कई तारीखें लगी।

अब कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि थंब चैक का सिस्टम अगली भर्ती से करें, इस भर्ती को पूरा किया जाए। इसको लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से कोर्ट में एफिडेविट भी दिया गया है।

पात्र शिक्षक संघ के अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि संगठन पीजीटी-टीजीटी पात्र शिक्षक संघ इसके लिए प्रयास कर रहा था. अब इस केस में जीत के बाद सभी ने खुशी का इजहार किया है, वहीं सभी ने उम्मीद जताई है कि अब हजारों आवेदकों की नौकरी का रास्ता साफ हो गया है और अब उन्हे जल्द ही नौकरी मिल जाएगी।

इस फैसले के बाद पात्र शिक्षक संघ के अध्यक्ष संजीव कुमार ने सीएम के ओएसडी भूपेश्वर दयाल का धन्यवाद किया है। पात्र शिक्षक संघ के मुताबिक उन्ही की बदौलत केस में सरकार की तरफ से कार्रवाई हुई है

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