मकान किराया भत्ते (HRA) के सम्बन्ध में अक्सर भ्रम की स्थिति रहती है कि इसकी छूट आयकर में मिलेगी या नहीं यदि हाँ तो कितनी? किराये की रसीद प्रस्तुत करनी होगी या नहीं? क्या इसके साथ मकान स्वामी के PAN no. को भी प्रस्तुत करना होगा? इन बिंदुओं का क्रमशः स्पष्टीकरण --
किसको मिलेगी HRA की कटौती? ----
यदि कोई व्यक्ति किराये के मकान मेँ रहता है तो उसे HRA की कटौती मिलेगी।
किस सीमा तक मिलेगी HRA की कटौती?
निम्न तीन बिंदुओं में से जो राशि सबसे कम होगी वह आयकर मुक्त (income tax free) होगी ----
1- HRA की वास्तविक प्राप्त राशि
2- भुगतान किराया - वेतन का 10%
3- वेतन का 40%
यहाँ वेतन से आशय --- basic salary + D.A. से है।
उपर्युक्त सभी गणना वार्षिक आधार पर होगी।
किराये की रसीद व मकान स्वामी के PAN no. को उपलब्ध कराना कब आवश्यक? ----
1- यदि प्राप्त HRA की राशि 3000 ₹ से कम व् आपके द्वारा भुगतान की गयी किराए की राशि 8333₹ मासिक से कम है तो न किराये की रसीद और न मकान स्वामी के पैन नं को उपलब्ध करना आवश्यक होता है।( सभी अध्यापक बन्धु सामान्यतः इसी श्रेणी में आते है।)
2- यदि HRA की प्राप्त राशि 3000 ₹ या इससे ज्यादा और भुगतान किये किराये की राशि 8333₹ से कम है तो सिर्फ किराये की रसीद(revenue स्टाम्प सहित) प्रस्तुत करनी होगी पैन नं. नहीं ।
3- यदि प्राप्त HRA और भुगतान किराए की राशि दोनोँ ही क्रमशः 3000₹ व् 8333₹ से अधिक है तो किराये की रसीद व मकान स्वामी के PAN no. दोनोँ को ही उपलब्ध करना होगा।
नोट--- किराया भुगतान की राशि में बिजली या मरम्मत व्यय को सम्मलित नहीं किया जाता है।
उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण------
माना mr. X ललितपुर जिले के बार ब्लाक के किसी स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत है और ललितपुर शहर में 4000₹ मासिक किराए के मकान में रहते है। उनका अन्य विवरण निम्न है--- (वार्षिक आधार पर )
Basic salary 201720 ₹
D. A. 229162 ₹
HRA (920×12) 11040 ₹
Solution----
निम्न बिंदुओं में जो सबसे कम राशि होगी वह आयकर से मुक्त होगी--
1- HRA की वास्तविक प्राप्त राशि= 11040 ₹
2- किराए की रकम - वेतन का 10%
4000×12 - (201720+229162)×10%
48000 - 43088 = 4912 ₹
3- वेतन का 40%
430882×10% = 172353 ₹
उपर्युक्त तीनों में सबसे कम राशि 4912 ₹ है जो कि आयकर से मुक्त होगी।
अतः प्राप्त HRA की 11040 ₹ की राशि में से 4912 टैक्स से फ्री होंगे व 11040 - 4912 = 6128₹ पर टैक्स लगेगा।
हाँ, यदि Mr. X को संपूर्ण HRA की राशि आयकर से बचानी है तो उन्हें और अधिक महँगे किराये के मकान में रहना होगा। अर्थात उपरोक्त द्वतीय बिंदु की गणना का अंतर 4912 ₹ की जगह 11040 ₹ न्यूनतम करना होगा।
उपरोक्त केस में Mr. X को न तो किराए की रसीद और न तो मकान स्वामी के PAN no. को उपलब्ध कराना आवश्यक है।
: स्वास्थ्य उपचार पर किये गए व्यय की कटौती---
धारा 80DDB के अंतर्गत अपने परिवार के स्वास्थ्य उपचार (Medical treatment) पर किये गए व्यय की कटौती प्राप्त की जा सकती है इसकी अधिकतम सीमा वर्तमान मेँ निम्नलिखित है---
1- आयु 60 वर्ष से कम पर 40000 ₹
2- आयु 60 वर्ष से अधिक किंतु 80 वर्ष से कम पर 60000 ₹
3- आयु 80 वर्ष से अधिक होने पर 80000 ₹
परिवार से आशय--- पत्नी, बच्चे, माता-पिता, भाई व् बहिनों से है।
: वैसे क्लेम के लिए फॉर्म 10-1 होता है जो किसी specialist डॉक्टर द्वारा दिया जायेगा AY 2015-16 तक यह डॉक्टर सरकारी होना चाहिये था किन्तु अब AY 2016-17 से कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर यह फॉर्म भर कर दे सकता है।
: निम्नलिखित बीमारियों पर 80DDB की कटौती प्राप्त होती है---
(i) Neurological Diseases where the disability level has been certified to be of 40% and above,—
(a) Dementia ;
(b) Dystonia Musculorum Deformans ;
(c) Motor Neuron Disease ;
(d) Ataxia ;
(e) Chorea ;
(f) Hemiballismus ;
(g) Aphasia ;
(h) Parkinsons Disease ;
(ii) Malignant Cancers ;
(iii) Full Blown Acquired Immuno-Deficiency Syndrome (AIDS) ;
(iv) Chronic Renal failure ;
(v) Hematological disorders :
(i) Hemophilia ;
(ii) Thalassaemia
: Rebate U/S 87A ------
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 87A की अधिकतम 2500 ₹ की रिबेट उन आयकरदाताओं को प्राप्त होती है जिनकी वार्षिक करयोग्य आय 5 लाख से अधिक नहीं है। यह रिबेट शिक्षा उपकर 4% जोड़ने के पहले कम की जाती है।
नोट -- करयोग्य से आशय सकल कुल आय में से धारा 80 की कटौतियां कम करने के बाद बची हुई कुल आय से है।
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स्पष्टीकरण----
माना किसी व्यक्ति की वेतन एवं अन्य साधनों को मिलाकर कुल वार्षिक आय 5 लाख 80 हजार रुपये है। उसकी कुल बचतें धारा 80C के अन्तर्गत 90 हजार रुपये की है तो 87A की रिबेट निम्न प्रकार मिलेगी----
सकल कुल आय 580000
Less- 80C 90000
करयोग्य आय 490000
Tax on 490000 ₹---
First 250000 nil
Rest 240000@ 10% 24000
Rebate u/s 87A 2000
Gross tax liability 22000
Add- edu. Cess@ 4%* 660
Net tax liability 22660
Hello sir/madam,plz provide source or Link of this valuable information.
ReplyDeleteThanks & Regards.