Ex gratia policy Haryana Govt.

एक्सग्रेसिया पॉलिसी अब ये होंगी नई शर्ते

- यदि सेवारत कर्मचारी की मृत्यु 48 वर्ष या इससे कम वर्ष की आयु के दौरान होती है तो उसके परिवार में किसी एक को नौकरी दी जाएगी।
- आश्रित परिवार के पास यह विकल्प रहेगा कि वे इस पॉलिसी के तहत नौकरी लेना चाहते हैं या फिर मृतक कर्मचारी की रिटायमेंट तारीख (58 वर्ष) तक उसकी निर्धारित पूरी सैलरी चाहते हैं।
- यदि सेवारत कर्मचारी की मृत्यु 48 वर्ष आयु के बाद होती है, तो आश्रित परिवार को सिर्फ उसकी रिटायरमेंट तारीख (58 वर्ष) तक पूरी सैलरी मिलेगी, नौकरी नहीं।
- पहले मृतक कर्मचारी जिस विभाग में काम करता था, उसी विभाग में उसके आश्रित को नौकरी मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा
- अब आश्रित परिजन को उसकी योग्यता के अनुसार किसी भी विभाग में मृतक कर्मचारी के पद से वन स्टैप डाउन पद पर नौकरी मिलेगी।
खट्टर सरकार एक अगस्त 2019 से हरियाणा के किसी भी सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार को अनुकंपा वित्तीय सहायता या नौकरी देगी
हरियाणा में 13 साल बाद मौजूदा सरकार फिर से एक्सग्रेसिया पॉलिसी को लागू
हरियाणा में वर्ष 2006 में एक्सग्रेसिया पॉलिसी को तत्कालीन सरकार ने खत्म कर दिया था।


2 comments:

  1. Why budget of exgratia department not come in haryana from last 5 months whats the reason .....family facing challenges even no one help ...


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  2. Deo of kkr says their is no budget for exgratia department ...plz help ...

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