30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों कॉल नोशनल इंक्रीमेंट देने बारे स्थिति का विवरण:
1. उल्लेखनीय है कि मद्रास हाई कोर्ट ने 15 सितंबर 2017 को कुछ कर्मचारियों की याचिका पर निर्णय दिया था कि 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारी नोशनल इंक्रीमेंट के पात्र हैं।
2. मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में डाली गई SLP(C) No. 22008 of 2018 डिसमिस हो गई। और एक तरह से पेटीशनर के लिए यह फैसला अंतिम हो गया।
3. इसी मांग को लेकर प्रदेश के कुछ कर्मचारियों ने भी माननीय हाईकोर्ट में याचिका लगाई हुई हैं। सरकार ने इन याचिकाओं में जवाब दिया है कि अभी मामला केंद्रीय वित्त मंत्रालय के DoPT विभाग में विचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि 25 जून 2019 को हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से इस बारे में मार्गदर्शन मांगा था और 27 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार यह डीओपीटी विभाग ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखते हुए बताया कि अभी मामला विचाराधीन है।
4. DoPT ने अपने पत्र न.1396752/2019-Rstt.(Pay) दिनांक 11 नवंबर 2019 को स्पष्ट कर दिया की 30 जून को रिटायर होने पर इंक्रीमेंट का फैसला केवल पैटीशनर के लिए व्यक्तिगत है। अन्य किसी को यह लाभ नहीं दिया जा सकता। इस बात की समर्थन में डीओपीटी ने आंध्र हाई कोर्ट द्वारा वर्ष 2005 में सुब्बाराव मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया है। जिसके अनुसार वेतन वृद्धि अभी देय है, यदि सर्विस इन प्रोग्रेस हो।
5. ऐसे में निष्कर्ष यह है कि 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए अदालत में जाना ही होगा। इसके लिए हमारे पास फोन आ रहे हैं।
- रमेश मलिक प्रधान हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन
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