Handicapped कर्मचारियों को राहत, अब घर बैठे-बैठे दे सकेंगे ड‍्‍यूटी

Handicapped कर्मचारियों को राहत, अब घर बैठे-बैठे दे सकेंगे ड‍्‍यूटी

*नियमित (Regular) आधार, अनुबंध, दैनिक वेतन पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी, जो 50 प्रतिशत या इससे ऊपर की शारीरिक दिव्यांगता (Disability) से चलने में असमर्थ हैं और जो दोनों आँखों से अंधे हैं, उन्हें घर से काम करने की अनुमति होगी*

हरियाणा। कोविड-19 के दौरान दिव्यांग (Handicapped) व्यक्तियों को एक बड़ी राहत देते हुए, हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि नियमित आधार, अनुबंध, दैनिक वेतन पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी, जो 50 प्रतिशत या इससे ऊपर की शारीरिक दिव्यांगता से चलने में असमर्थ हैं और जो दोनों आँखों से अंधे हैं, उन्हें घर से काम करने की अनुमति होगी।

इस अवधि को सभी उद्देश्यों के लिए ड्यूटी (Duty) के रूप में माना जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बारे में एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

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