मौलिक शिक्षा निदेशालय हरियाणा के आदेशानुसार अब मास्टर वर्ग के निदेशालय से किसी भी मामले से संबंधित पत्राचार के लिए कर्मचारी की EMPLOYEE ID एवं SCHOOL CODE अंकित करना होगा अनिवार्य। अन्यथा बिना एम्पलाई आईडी एवं स्कूल कोड पत्राचार मामला भेजने वाले अधिकारियों के खिलाफ होगी विभागीय कार्यवाही*
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