Regarding Employee Id and School code

मौलिक शिक्षा निदेशालय हरियाणा के आदेशानुसार अब मास्टर वर्ग के निदेशालय से किसी भी मामले से संबंधित पत्राचार के लिए कर्मचारी की EMPLOYEE ID एवं SCHOOL CODE अंकित करना होगा अनिवार्य। अन्यथा बिना एम्पलाई आईडी एवं स्कूल कोड पत्राचार मामला भेजने वाले अधिकारियों के खिलाफ होगी विभागीय कार्यवाही*

No comments:

Post a Comment

thanks for your valuable comment

See Also

Education News Haryana topic wise detail.