Covid-19 के फैलाव को रोकने के मद्देनजर दिव्यांग, गर्भवती, 1 साल तक के शिशु को दूध पिलाने वाली महिलाओं, क्रोनिक, व डिबलियाटेटिंग डिजीज से ग्रस्त कर्मचारियों को 15 नवंबर तक घर से कार्य करने की छूट व शर्तों बारे आदेश जारी
It has been decided that person with disabilities, pregnant women, lactating mothers (of upto one year of child), persons with chronic illness and debilitating diseases (on producing medical certificate of CMO) may be allowed to work from home till 15 November, 2020. Such persons shall be assigned work by the Principal and weekly report will be obtained from such persons and Principal after satisfying, himself/herself with the work performed shall submit a report to the department.
COVID-19 के दौरान विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) और गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए कोरोनावायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपाय।
इस मामले पर आगे विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि विकलांग व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताओं (बच्चे के एक वर्ष तक), पुरानी बीमारी और दुर्बल करने वाले रोगों (सीएमओ के मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने पर) वाले व्यक्तियों को 15 नवंबर, 2020 तक घर से काम करने की अनुमति दी जा सकती है। । ऐसे व्यक्तियों को प्रधानाचार्य द्वारा काम सौंपा जाएगा और साप्ताहिक रिपोर्ट ऐसे व्यक्तियों और प्रधानाचार्य से प्राप्त की जाएगी, जो संतुष्ट होने के बाद, स्वयं / स्वयं द्वारा किए गए कार्य के साथ विभाग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
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