सरकारी विद्यालयों में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए SLC की अनिवार्यता के सन्दर्भ में।
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में उल्लेख है कि विभिन्न स्कूल मुखियाओं द्वारा तथा अध्यापक संगठनों द्वारा विभाग के संज्ञान में लाया है कि प्राइवेट स्कूलों के बहुत से विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों में दाखिला लेने के लिए प्रयासरत हैं परन्तु गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा उनका SLC (School Leaving Certificate) जारी न किए जाने के कारण ऑनलाइन दाखिला संभव नहीं हो पा रहा है तथा विद्यार्थी / अभिभावकों को इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
इस सन्दर्भ में विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि सरकारी विद्यालयों में दाखिला लेने इच्छुक ऐसे सभी विद्यार्थियों को तुरन्त दाखिला दिया जाए। सरकारी स्कूल की ओर से इस विद्यार्थी के पिछले स्कूल को इसके दाखिले की लिखित सूचना देते हुए 15 दिन के अन्दर Online SLC जारी करने का आग्रह किया जाए। इस बात का उल्लेख किया जाए कि यदि 15 दिनों के अन्दर Online SLC प्राप्त नहीं हुआ तो स्वतः ही जारी किया हुआ मान लिया जाएगा। कोविड-19 की त्रासदी के कारण किसी भी विद्यार्थी की औपचारिक शिक्षा नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना में विद्यार्थी अपनी इच्छा के विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए अधिकृत हैं। अतः सभी स्कूल मुखियाओं को निर्देशित किया जाता है कि इस सन्दर्भ में समुचित
कार्यवाही करें।
Date of letter is 2020
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