Advt 1/2012 court case HTET, B.ed

SLP No. 7820 of 2013 का निष्पक्ष विश्लेषण 

यह HSTSB की विज्ञापन संख्या 1/2012 से सम्बंधित है 

इस भर्ती में 4 category के PGT का चयन हुआ था 

1. STET/HTET पास तथा B.Ed. पास 
2. STET/HTET पास लेकिन Non B.Ed. 
3. STET/HTET पास नही लेकिन B.Ed. पास 
4. STET/HTET पास नही और Non B.Ed. यानि सिर्फ 4 वर्ष के अनुभव के आधार पर 

Category 1. STET/HTET पास तथा B.Ed. पास को किसी भी केस से कोई खतरा नही है 

Category 2. STET/HTET पास लेकिन Non B.Ed. को भी किसी भी केस से कोई खतरा नही होना चाहिए जिसका वर्णन आगे करेंगे 

Category 3. STET/HTET पास नही लेकिन B.Ed. पास, ऐसे उम्मीदवारों को खतरा है क्योंकि 24 जुलाई 2008 को ही 1998 के नियमों में संशोधन करके STET को अनिवार्य कर दिया था जिसको पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने भी CWP No. 13045 of 2009 में सही मान लिया था 

Category 4. STET/HTET पास नही और Non B.Ed. यानि सिर्फ 4 वर्ष के अनुभव के आधार पर चयन, इनको खतरा सबसे ज्यादा है, यह category मुख्य रूप से गेस्ट टीचर्स के लिए बनाई गई थी और CWP No. 15929 of 2012 मुख्य रूप से Category 3 व Category 4 के खिलाफ ही डाला गया था यानि बिना STET और बिना HTET पास उम्मीदवारों के खिलाफ और मेरी समझ के अनुसार Appointment Order का Point No. 16 भी Category 3 व Category 4 के लिए ही है 

CWP No. 15929 of 2012 का फैसला 21 दिसम्बर 2012 को आया था जिसमें हाईकोर्ट ने Rules 2012 के APPENDIX-B के Note (i) मामले में गैरकानूनी और असवैंधानिक वाले तर्क को ख़ारिज कर दिया था 

दूसरा APPENDIX-B के Note (i) मामले में 11 अप्रैल 2012 को टीचर के रूप में 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके 11 अप्रैल 2012 को सेवा में होना जरुरी था 

हाईकोर्ट ने इस शर्त को भी ख़ारिज करके लिखा है कि 11 अप्रैल 2012 को सेवा में होना जरुरी नही है यानि 11 अप्रैल 2012 से पहले 4 वर्ष का अनुभव काफी है 
CWP No. 15929 of 2012 के फैसले को ही सुप्रीमकोर्ट में SLP No. 7820 of 2013 द्वारा चैलेंज किया हुआ है जिसकी अगली सुनवाई फरवरी 2022 में होनी है 

Category 2. STET/HTET पास लेकिन Non B.Ed. उम्मीदवारों के SLP No. 7820 of 2013 के बारे में जानने के लिए बार-बार फोन आ रहे हैं, इसीलिए आज निष्पक्ष विश्लेष्ण किया है  

हरियाणा सरकार ने 11 अप्रैल 2012 को टीचर्स भर्ती के लिए नए नियम प्रकाशित किए थे जिसमें 6 जून 2012 को संशोधन करके 7 जून 2012 को HSTSB ने विभिन्न विषयों के PGT पद के लिए विज्ञापन संख्या 1/2012 प्रकाशित किया था 

इससे पहले स्कूल कैडर लेक्चरर भर्ती के लिए 1998 में प्रकाशित नियम थे जिसमें 24 जुलाई 2008 को STET अनिवार्य कर दिया था 

11 अप्रैल 2012 को प्रकाशित नियमों में PGT (स्कूल कैडर लेक्चरर) के लिए APPENDIX-B में B.Ed. भी अनिवार्य कर दिया था लेकिन इन्ही नियमों के APPENDIX-B के नीचे Note (i) में लिखा था कि नियम लागु की तारीख वाले दिन अगर किसी टीचर का 4 वर्ष का अनुभव है यानि वह 11 अप्रैल 2012 को भी सेवा में है तो उसे सीधी भर्ती में एक बार HTET से छुट रहेगी लेकिन ऐसे उम्मीदवार को 1 अप्रैल 2015 से पहले HTET पास करना पड़ेगा अन्यथा बिना किसी नोटिस के उसकी सर्विस खत्म कर दी जाएगी 

यह है Rules 2012 के APPENDIX-B का Note (i) :- 

Note :- (i) That in case of direct recruitment the teachers working in privately managed Government aided, recognized and Government schools, are exempted to acquire qualifications of passing HTET as described in column 3 if they have worked as a teacher for a minimum period of four years on the date of enforcement of these rules. However, the said exemption is as a onetime measure and the said category of teachers on their appointment shall have to qualify HTET by not later than 1st April 2015, otherwise their appointment shall stand terminated automatically without giving any further notice.

मेरी समझ के अनुसार Rules 2012 के APPENDIX-B का Note (i) Category 3. STET/HTET पास नही लेकिन B.Ed. पास के लिए है  

मेरी समझ के अनुसार Category 2. STET/HTET पास लेकिन Non B.Ed. के लिए Rules 2012 के APPENDIX-B का Note (ii) है जिसमें लिखा है कि एक व्यक्ति जिसने Rules के प्रकाशित होने से पहले यानि 11 अप्रैल 2012 से पहले बिना B.Ed. पास किए हुए STET/HTET पास कर रखा है तो PGT की सीधी भर्ती में वह योग्य है

यह है Rules 2012 के APPENDIX-B का Note (ii) :- 

Note :- (ii) A person who has passed STET/HTET without the qualification of B.Ed., before the notification of these rules, shall be considered eligible for the post of PGT in the case of direct recruitment.

विज्ञापन संख्या 1/2012 के Note 4 में भी यही लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति जिसने Rules के प्रकाशित होने से पहले यानि 11 अप्रैल 2012 से पहले बिना B.Ed. पास किए हुए STET/HTET पास कर रखा है तो PGT की सीधी भर्ती में वह योग्य है

यह है विज्ञापन संख्या 1/2012 का नोट 4 :- 

A person who has passed HTET/STET without the qualification of B.Ed. before the date i.e. 11.04.2012 of notification of Service Rules concerned, shall be considered eligible for the post of PGT. 

गेस्ट टीचर्स के दबाव में हरियाणा सरकार ने 2 जुलाई 2012 को Rules 2012 में संशोधन करके HSTSB ने 3 जुलाई 2012 को Corrigendum जारी किया था जिसमें Rules 1998 के तहत योग्य उम्मीदवार को एक भर्ती के लिए योग्य मान लिया था लेकिन ऐसे उम्मीदवारों को 1 अप्रैल 2015 तक HTET और B.Ed. दोनों ही पास करनी थी l इसमें Category 4 के उम्मीदवार आते हैं 

यह है 2 जुलाई 2012 को Rules 2012 में संशोधन :- 

"19 A. Transitional provision.— The person fulfilling the conditions enunciated under note (i) or (ii) (a) of Appendix B to these rules and possess the qualifications under column 3 mentioned against the respective posts in the Haryana State Education Lecturer School Cadre (Group C) Service Rules, 1998, shall also be eligible for
recruitment as a one time measure : Provided that such person shall have to qualify the Haryana Teachers Eligibility Test (HTET) and B.Ed. by Ist April, 2015 and if he fails to do so, his appointment shall stand terminated automatically without giving any further notice.". 

12 सितम्बर 2014 को हरियाणा सरकार ने इस Rules में संशोधन करके 1 अप्रैल 2015 तक HTET और B.Ed. दोनों ही पास करने को आगे बढ़ाकर 1 अप्रैल 2018 तक कर दिया था जिसको 2018 में एक बार फिर आगे बढ़ा दिया था 

मेरी समझ के अनुसार Category 2. STET/HTET पास लेकिन Non B.Ed. उम्मीदवारों को B.Ed. पास करने की जरूरत नही होनी चाहिए क्योंकि Rules 2012 के APPENDIX-B के Note (ii) और विज्ञापन संख्या 1/2012 के Note 4 के प्रावधान अनुसार ये उम्मीदवार PGT की सीधी भर्ती की योग्यता पूरी करते हैं लेकिन ऐसे उम्मीदवारों को Rules 2012 के APPENDIX-B के Note (ii) और विज्ञापन संख्या 1/2012 के Note 4 के आधार पर सुप्रीमकोर्ट में अपना पक्ष जरुर रखना चाहिए  *Whatsapp

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