न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला हरियाणा में आठवीं कक्षा की नहीं होगी परीक्षा
रणबीर धानियां.कलायत
24 जनवरी
पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में CWP 131/2022 के संदर्भ में सीबीएसई /अन्य बोर्ड से संबंधित आठवीं कक्षा की परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा लेने संबंधी केस की सुनवाई हुई ।जिसमें विजेंद्र मान अध्यक्ष के नेतृत्व में हरियाणा संयुक्त विद्यालय संघ (रजि)HUSA की की तरफ से न्यायालय में इस निर्णय के खिलाफ जो केस दायर किया था उसकी पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट अक्षय भान ने पूरे तथ्यों के साथ अपना पक्ष रखा। इसी दौरान एडवोकेट जनरल हरियाणा ने न्यायालय को सूचित किया कि शिक्षा विभाग हरियाणा ने 25 -6- 2020 व 21-12 -2021 के अपने आदेशों को वापस ले लिया है। अतः अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आठवीं कक्षा की परीक्षा नहीं ली जाएगी। यहां तक की इस केस के संदर्भ में बोर्ड के वकील ने भी इसकी पुष्टि की। एडवोकेट जनरल ने यह भी सूचित किया की शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा 18-1- 2022 को जो नोटिफिकेशन शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2011 में जो संशोधन किया है उसके अनुसार आगामी कार्रवाई होगी। HUSA की ओर से पैरवी करते हुए अक्षय भान ने इसका विरोध करते हुए अपनी दलील रखी की 18- 1 -22 का नोटिफिकेशन भी इस पर लागू नहीं होता। माननीय उच्च न्यायालय ने इस नियम को चैलेंज करने की छूट देने का अधिकार अपील कर्ता को दिया ।
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