हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा राज्य शिक्षा स्कूल कॉडर
(ग्रुप-बी) सेवा नियम-2012, मेवात जिला स्कूल शिक्षा (ग्रुप-बी) सेवा नियम-2012 और हरियाणा स्कूल शिक्षा (ग्रुप-सी) राज्य कॉडर सेवा नियम, 2021 में संशोधन करने से संबंधित शिक्षा विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
अब शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा शास्त्री और आचार्य को नियमित बी.एड.और एम.ए. संस्कृत के समकक्ष माना जाएगा।
संशोधन के अनुसार, हरियाणा राज्य शिक्षा स्कूल कॉडर(ग्रुप-बी) सेवा नियम-2012 और मेवात जिला स्कूल शिक्षा (ग्रुप-बी) सेवा नियम-2012 में मौजूदा नियमों और प्रावधानों में ''हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ संस्कृत में एमए या आचार्य, संस्कृत में बी.एड./शिक्षा शास्त्री या भाषा शिक्षक पाठ्यक्रम (एलटीसी) या ओरिएंटल ट्रेनिंग(ओटी) या हरियाणा शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता'' प्रतिस्थापित किया जाएगा।
हरियाणा स्कूल शिक्षा (ग्रुप-सी) राज्य संवर्ग सेवा नियम, 2021 में किए गए संशोधन के अनुसार, ''किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ शास्त्री और हरियाणा सरकार द्वारा संचालित संस्कृत में शिक्षा शास्त्री/भाषा शिक्षक पाठ्यक्रम (एलटीसी)/ओरिएंटल ट्रेनिंग (ओ.टी.) या हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता'' निर्धारित की गई है
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