CCL Single Male Employee

एकल पुरुष कर्मचारियों के लिए सीसीएल बारे अधिसूचना जारी
HARYANA

Haryana Government Gazette

Published by Authority

Government of Haryana

No. 9-2023] CHANDIGARH, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2023 (PHALGUNA 9, 1944 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 फरवरी, 2023

संख्या 11/12/2021-3एफआर / 25615. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

1. (1) ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) संशोधन नियम, 2023 कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 (जिन्हें, इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में खण्ड (क)

2. (i) उपखण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

*(3) बालक देखरेख से अभिप्राय है, केवल अठारह वर्ष की आयु तक के अपने दो बड़े जीवित बालकों की देखरेख के लिए सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान अधिकतम दो वर्ष (अर्थात् 730 दिन) की अवधि के लिए महिला सरकारी कर्मचारी तथा / या एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय अवकाश, ":

(ii) उपखण्ड ( 20 ) के बाद निम्नलिखित उप-खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्ः- *(20क) 'एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी से अभिप्राय है, अविवाहित या विधुर या विधिक रूप से तलाकशुदा

सरकारी कर्मचारी।। उक्त नियमों में नियम 46 में, पुरुष

(i) दो बार आने वाले "महिला सरकारी कर्मचारी शब्दों के स्थान पर महिला सरकारी कर्मचारी तथा एकल सरकारी कर्मचारी शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः- "(1) बालक देखरेख अवकाश केवल अठारह वर्ष की आयु तक के अपने दो बड़े जीवित बालकों की देखरेख के लिए सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान 730 दिन की अधिकतम अवधि के लिए अनुज्ञेय होगा:

परन्तु 730 दिन की अवधि में एकल पुरूष सरकारी कर्मचारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन कार्य करने के दौरान महिला कर्मचारी के रूप में, उन्हीं दो बड़े बालकों की माता के रूप में लिया गया बालक देखरेख अवकाश, यदि कोई हो, भी शामिल है:

परन्तु यह और कि अठारह वर्ष से कम आयु की शर्त, दिव्यांग बालकों पर लागू नहीं होगी, यदि-
182

HARYANA GOVT. GAZ., FEB. 28, 2023 (PHGN. 9, 1944 SAKA)



60%

(ख) दिव्यांग बालक पूर्ण रूप से महिला सरकारी या एकल पुरूष सरकारी कर्मचारी जैसी भी स्थिति हो, पर

(क) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अशक्तता प्रमाण-पत्र के अनुसार अशक्तता से अधिक है, तथा

पूर्ण रूप से आश्रित है।": (iii) अन्त में विद्यमान टिप्पण में, "महिला कर्मचारियों, शब्दों के स्थान पर महिला कर्मचारियों, एकल पुरुष सरकारी कर्मचारियों, शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

अनुराग रस्तोगी,

अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,

वित्त विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT

FINANCE DEPARTMENT

Notification The 23rd February, 2023

No. 11/12/2021-3FR/25615.- In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Civil Services (Leave) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette. 2. In the Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016, (hereinafter called the said rules), in rule 9, in clause (a), (ii) after sub-clause (20), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

(20 A) "single male government employee" means an unmarried or widower or legally divorcee Government

employee:"; (i) for sub-clause (3), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

(3) "child care leave" means the leave admissible to a female Government employee and/or single male Government employee for a maximum period of two years (i.e. 730 days) during the entire service for taking care of their two eldest surviving children upto the age of eighteen years only;":

In the said rules, in rule 46,- (i) for the words "woman Government employee" occurring twice, the words "woman Government

employee and single male Government employee" shall be substituted; (ii) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:- "(1) Child care leave shall be admissible for a maximum period of 730 days during the entire service for taking care of two eldest surviving children upto the age of eighteen years only:

Provided that the period of 730 days includes the child care leave availed, if any, by the mother. as a female Government employee, while working under any State Government or the Government of India prior to the submission of application by a single male Government employee of the same two eldest children:

Provided further that condition of less than eighteen years shall not be applicable to the Divyang Child, if-

(a) impairment is more than sixty percent as per the impairment certificate issued by the competent authority; and

(b) Divyang Child is completely dependent on the female Government employee or single male Government employee, as the case may be." (iii) In the note existing at the end, for the words "woman employee", the words "woman employee and single male employee" shall be substituted.

ANURAG RASTOGI,

Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Finance Department.

10174 CS-HG.P., Pkl.

3.

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