यादी क्रमांक : 8/2-2022 पी०एस० (2) दिनांक पंचकूला : 01-4-2023
Subject
Debarring all recognized private schools to compel students to purchase books, workbooks, stationary, shoes, socks, uniform etc. from a shop recommended by concerned school.
उपरोक्त विषय पर निदेशालय के पत्र क्रमांक 8/2-2022 पी०एस० (2) दिनांक 07.04.2022
OF
के संदर्भ में।
विषयांकित मामले में आपको लिखा जाता है कि अपने अधीनस्थ सभी मान्यताप्राप्त निजि विद्यालयों को निर्देश देने का कष्ट करें कि कोई भी मान्यताप्राप्त निजि विद्यालय हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) नियम 2021 के पैरा 3 (6) के अनुसार अपने विद्यालय में अध्यनरत विद्यार्थी को विद्यालय द्वारा अनुशंसित (recommended) दुकान से पुस्तकें, कार्यपुस्तिकाएं लेखन सामग्री जूते मौजे वर्दी इत्यादि खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि किसी भी मान्यताप्राप्त निजि विद्यालय के विरुद्ध इस नियम की उल्लंघना बारे शिकायत प्राप्त होती है तो उसके विरुद्ध हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली 2003 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
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