यादि क्रमांक 16/1-2023 निर्माण (1)
दिनांक, पंचकूला। 27.9.2023
विषयः
हरियाणा के विद्यालय प्रांगण में स्थित पेडों को काटने हेतु दिशा निर्देश जारी करने बारे।
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।
विषयांकित मामले में माननीय निदेशक महोदय के आदेशानुसार आपको सूचित किया जाता है कि विद्यालयों में निर्माण कार्य में बाधित वृक्षों को कटवाने के सम्बन्ध में स्थानीय वन विभाग द्वारा वृक्षों का मूल्यांकन करवाते हुए एवं गांव में मुनवादी करवाने उपरान्त निर्धारित कमांक नं० 1 से 7 पर अंकित हिदायतों अनुसार सम्बन्धित विद्यालय के मुखिया / खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी एवं ग्राम पंचायत के सरपंच की देख-रेख में वृक्षों को कटवाने का कार्य जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारियों को अलॉट कर दिया गया है। जो कि निम्नानुसार है:-
1. पांच सदस्यो की कमेटी का गठन करके वृक्षो की नीलामी करवानी होगी। जिसके सदस्य निम्न प्रकार होने चाहिए। (जिला शिक्षा अधिकारी जिले से मनोनीत अधिकारी, सम्बधित विद्यालय का मुखिया, वरिष्ठ प्राध्यापक /अध्यापक, खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला उपायुक्त कार्यालय द्वारा भेजा गया मनोनीत अधिकारी / कर्मचारी तथा ग्राम सरपंच)।
2. वृक्षो की नीलामी की तारीख निर्धारित करके विज्ञापन हेतु कम्पयूटर से निकलवाये गये पोस्टर सार्वजनिक स्थलो पर लगवाकर व गांव / शहर मे मुनियादि करवाकर वृक्षो की खुली नीलामी करवानी होगी। 3. वन विभाग के द्वारा लगाई गई कीमत से कम कीमत पर वृक्षो को नीलाम नही किया जायेगा। 4. वृक्षो की नीलामी से प्राप्त राशि के सम्बन्ध में वन विभाग को सूचित करना होगा।
5. यदि विद्यालय परिसर में वृक्ष छात्र निधि से लगाये गये है तो वृक्षो की नीलामी से प्राप्त राशि भवन निधि खाते में जमा करवानी होगी। यदि वृक्ष सरकारी राशि या ग्राम पंचायत द्वारा लगाये गये है तो प्राप्त नीलामी की राशि को सरकारी प्राप्ति शीर्ष में जमा करवाना होगा।
6. विद्यालय परिसर में काटे गए पेडों के स्थान पर नये पौधे लगाने होगें। गठित कमेटी में वन विभाग के रेंजर अधिकारी को भी शामिल करना होगा।
7. वृक्षों को काटने से पहले वन विकास निगम को इन वृक्षों को टेकओवर / परचैज के लिए अनुरोध किया जाए तभी वृक्षों को काटने की कार्यवाही की जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि वृक्षो से सम्बन्धित मामले अपने स्तर पर निपटान करने का कष्ट करे।
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