विषयः- 1st class admission age in Haryana
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में जैसा कि आपको विदित है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के पत्र क्रमांक DO 92/20/SS तथा F. No. 9/2-2020 IS-3 दिनांक 19.07.2022 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के मध्यनजर में पूरे देश में कक्षा पहली में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष करने की अनुपालना में हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 1/15-2017 ACD (4) दिनांक 27.01.2023 तथा 11/7-2023 ACD (4) दिनांक 05.04.2023 के तहत शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए सरकारी तथा प्राइवेट दोनों प्रकार के विद्यालयों के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। जिसके अनुसार वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विभाग द्वारा अपने सभी सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम आयु को 5 वर्ष 6 मास किया गया तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अनुपालना में बनाये गये हरियाणा राज्य के नियमों में नियम 10 (जो प्रवेश की विस्तारित अवधि का उल्लेख करता है) की अनुपालना में शैक्षणिक वर्ष जो 01 अप्रैल को आरम्भ होता है उसमें नियमों के अनुसार 6 मास तक की विस्तारित अवधि की छूट भी प्रदान की गई।
इसकी निरन्तरता में आपको अवगत करवाया जाता है कि विभाग द्वारा पूर्व में जारी किए गए उपरोक्त पत्रों के अनुसार अगले शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में कक्षा पहली में दाखिले की आयु 6 वर्ष हो गई है अर्थात ऐसे सभी बालक जिनकी आयु 01 अप्रैल, 2024 को 6 वर्ष होगी, वे कक्षा पहली में प्रवेश लेने के पात्र होंगे। ऐसे सभी विद्यार्थी जिनकी आयु शैक्षणिक वर्ष के आरम्भ के दिन अर्थात 01 अप्रैल, 2024 को 6 वर्ष से कुछ कम होगी, उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियमों की अनुपालना में 6 मास की छूट मिलेगी अर्थात 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य ये विद्यार्थी जिस दिन भी 6 वर्ष के हो जाएंगे, इन्हें पहली कक्षा में दाखिल कर दिया जाएगा।
अतः आपसे आग्रह किया जाता है कि अपने अधीनस्थ सभी सरकारी तथा प्राइवेट विद्यालयों में निम्नानुसार दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें-
1. 01 अप्रैल, 2024 को आरम्भ होने वाले शैक्षणिक सत्र में पहली कक्षा में दाखिले के लिए विद्यार्थी की आयु 6 वर्ष होनी अनिवार्य होगी। 2. ऐसे सभी विद्यार्थी जिनकी आयु 01 अप्रैल, 2024 को 6 वर्ष नहीं होगी उन्हें प्रवेश की विस्तारित
अवधि की छूट प्रदान की जाएगी जिसकी सीमा 6 मास होगी। 3. ऐसे विद्यार्थी जो प्राइवेट विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में दाखिल हैं, उन्हें भी प्रदेश की विस्तारित अवधि के तहत 6 मास की छूट का लाभ दिया जाए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना में बनाये गए नियम हरियाणा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 10 (1) (2) की अनुपालना सुनिश्चित करें।
उपरोक्त आदेशों की अनुपालना के लिए स्कूल मुखिया व्यापक प्रबार प्रसार करें। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि जानकारी के अभाव में माता-पिता तथा विद्यार्थियों को कठिनाई का सामना न करना पड़े।
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