Compensatory Leave (प्रतिपूर्ति अवकाश) Rules

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 जून, 2025

संख्या 11/32/2022-1 एफ.आर./22588.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-

1.

(1) ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) संशोधन नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, खण्ड (क) में, उप-खण्ड (4) के बाद, निम्नलिखित उप-खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्ः-

'(4क) "प्रतिपूरक अवकाश" से अभिप्राय है, नियमित ग्रुप ग और घ कर्मचारियों को अधिसूचित अवकाश पर की गई अधिकारिक ड्यूटी के बदले में प्रतिपूरक अवकाशः ।

3. उक्त नियमों में, नियम 77 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्ः-

"77क. प्रतिपूरक अवकाश. नियमित ग्रुप-ग और घ कर्मचारियों को अधिसूचित अवकाश (अवकाशों) पर की गई उसकी आधिकारिक ड्यूटी के एक मास के भीतर प्रतिपूरक अवकाश प्रदान किया जाएगा। और यदि एक मास के भीतर नहीं लिया जाता है. तो वह समाप्त हो जाएगा। इसे स्थानीय अवकाश सहित सम्बन्धित छुट्टियों के साथ लिया जा सकता है, तथापि, किसी भी स्थिति में, कुल अवधि सोलह (16) दिन से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यदि प्रतिपूरक अवकाश के लिए एक मास की अवधि के भीतर आवेदन किया जाता है और उसे मन्जूरी प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उसे आगामी पंद्रह (15) दिन के भीतर लिया जा सकता है, अन्यथा अवकाश समाप्त हुआ समझा जाएगा;

परन्तु यह और कि यदि उस दिन के लिए कोई वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है या प्रदान किया जाना प्रस्तावित है, तो प्रतिपूरक अवकाश अनुज्ञेय नहीं होगा।"।

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