चंडीगढ़, जागरण ब्यूरो : जरूरी कामों के लिए लोगों को अब कई-कई माह तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने आम लोगों की जरूरत से जुड़ी हुई 15 प्रमुख सेवाओं को चिह्नित करते हुए उनका समयबद्ध निष्पादन जरूरी कर दिया है। प्रदेश में अब नया राशनकार्ड 15 दिन के भीतर बन जाएगा। जाति प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए लोगों को अधिकतम सात दिन इंतजार करना होगा। लर्निग ड्राइविंग लाइसेंस पांच दिन के भीतर बनेगा तो बिजली कनेक्शन एक माह के अंदर मिल सकेगा। पानी व सीवरेज का कनेक्शन अब हर हाल में 12 दिन में मिलेगा। जमीन की रजिस्ट्री हाथोंहाथ मिलेगी। जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए तीन दिन का समय तय किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुधवार को इन जरूरी सेवाओं के निष्पादन की समय अवधि तय की। साथ ही उन्होंने निर्धारित समयावधि में लोगों के काम नहीं होने की स्थिति में अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में 15 चयनित सेवाओं के समयबद्ध सेवा निष्पादन के लिए 21 जून को योजना क्रियान्वित की जाएगी। उपायुक्त नियमित आधार पर इन सेवाओं की मानीटरिंग करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने बताया कि नए राशनकार्ड 15 दिनों के भीतर जारी कर दिए जाएंगे। परिवार के सदस्यों के नाम शामिल करने एवं हटाने, सरेंडर प्रमाण पत्र तथा राशनकार्ड की प्रतिलिपि की रसीद प्राप्त करने पर राशन कार्ड जारी करने का कार्य सात दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। एक ही अधिकार क्षेत्र में पते को बदलने तथा एफपीएस में बदलाव के साथ पते में बदलाव का कार्य तीन दिन के भीतर होगा। सरेंडर प्रमाण पत्र उसी दिन जारी किए जाएंगे। यह सेवाएं खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक द्वारा निष्पादित की जाएंगी। इन सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निपटान जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार एससी/एसटी/ओबीसी प्रमाणपत्र तथा निवासी या अधिवासी प्रमाणपत्र तहसीलदार द्वारा सात कार्य दिवसों के भीतर जारी कर दिए जाएंगे। ये प्रमाणपत्र जारी न करने संबंधी शिकायतों का निपटारा एसडीएम द्वारा किया जाएगा। एसडीएम द्वारा लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस पांच कार्य दिवसों के भीतर और स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस तथा हलके वाहनों का पंजीकरण पत्र सात कार्य दिवसों के भीतर जारी करना होगा। इन सेवाओं से संबंधित शिकायतें अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा निपटाई जाएंगी। मुख्यमंत्री हुड्डा ने बताया कि नए बिजली कनेक्शन, अस्थाई बिजली कनेक्शन जारी करने तथा बिजली लोड को बढ़ाने के कार्य उपमण्डल अधिकारी (डिसकोम) द्वारा 30 कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा। इन सेवाओं का निष्पादन न करने संबंधी शिकायतों का निपटान कार्यकारी अभियंता (डिसकोम) द्वारा किया जाएगा। भूमि के इंतकाल (म्यूटेशन) की स्वीकृति तथा लैंड रिकार्ड की प्रतियां तहसीलदार द्वारा पांच कार्य दिवसों के भीतर उपलब्ध करवाई जाएंगी। इनसे संबंधित शिकायतों का निपटान एसडीएम द्वारा किया जाएगा। पानी एवं सीवरेज के नए कनेक्शन एसडीओ (जन स्वास्थ्य) द्वारा 12 कार्य दिवसों के भीतर जारी किए जाएंगे। यहां की शिकायतों का निपटान कार्यकारी अभियंता (जन स्वास्थ्य) द्वारा किया जाएगा। संपदा अधिकारी (एमसी) (शहरी)/ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (प्रभारी ग्रामीण) द्वारा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र तीन कार्य दिवसों के भीतर जारी किए जाएंगे। इन सेवाओं का निष्पादन न करने संबंधी शिकायतों का निपटान अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी करेंगे। संपदा अधिकारी (एमसी)/ हुडा द्वारा भवन योजना (नक्शे) को 25 कार्य दिवसों के भीतर अनुमोदित किया जाएगा। इस अवधि में काम नहीं होने की शिकायतों का निपटान अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा किया जाएगा। हुड्डा ने कहा कि ये सेवाएं प्रदान करने के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों तथा अन्य शर्तो की सूची अंग्रेजी, हिंदी एवं पंजाबी में तैयार की जाएगी। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में विशिष्ट अधिकारियों या कर्मचारियों को स्वयं जांच या मूल्यांकित किए आवेदन को प्राप्त करने के लिए पदनामित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयावधि में सेवा निष्पादन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए परिवीक्षण सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा। इन दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन 21 जुलाई से शुरू हो जाएगा।
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