चंडीगढ़ (ब्यूर)। पीपीएससी (पीसीएस) एग्जाम की फाइनल मेरिट में ही रिजर्व कोटे का लाभ मिलेगा, सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस केएस आहलूवालिया और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ में एकल खंडपीठ के फैसले पर सुनवाई थी।
याचिकाकर्ता की ओर से एचसी अरोड़ा ने कहा कि एकल खंडपीठ का फैसला सही नहीं है। याची का कहना था कि रिजर्व कोटे का लाभ हर परीक्षा में मिलना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई अब 21 जून को होगी। हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कोहली ने पीपीएससी (पीसीएस) परीक्षा में रिजर्व कोटे को भी मिले लाभ पर दायर याचिका पर फैसला सुनाया था। जस्टिस कोहली ने कहा था कि परीक्षा की फाइनल मेरिट लिस्ट में ही रिजर्व कोटे का लाभ मिल सकता है। इससे पहले किसी अन्य परीक्षा में नहीं। इसी फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है।
•पीपीएससी पीसीएस परीक्षा के संबंध में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दिया था फैसला
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