चंडीगढ़, जासं : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा स्कूली शिक्षा विभाग के महानिदेशक को अवमानना नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने यह नोटिस ईश्र्वर सिंह व अन्य कई अध्यापकों द्वारा दायर अवमानना याचिका पर जारी किया। याचिकाकर्ता अध्यापकों ने कोर्ट को बताया कि वे सभी मिडिल स्कूलों के मुख्य अध्यापक हैं। उन्होने पिछले साल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर सरकार को मिडिल स्कूलों के मुख्य अध्यापकों को सभी सुविधाएं व लाभ देने के साथ उनकी हाईस्कूल के मुख्याध्यापक के पद पर तरक्की करने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने इसका निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को कहा था कि वो इस बाबत शिक्षा विभाग को अपनी प्रस्तुति दे तथा शिक्षा विभाग को उस पर उचित कार्रवाही करने का आदेश दिया था।
15 साल बाद जन्म प्रमाणपत्र में दर्ज नहीं हो सकेगा नाम,#अरे..ये गुरुजी तो बड़े चालबाज निकले
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