मौखिक परीक्षा में जुड़ सकेंगे प्राथमिक के अंक-हाईकोर्ट

चंडीगढ़. लोक सेवा आयोग जैसी भर्ती एजेंसियां चाहें तो प्राथमिक परीक्षा के अंकों को मौखिक परीक्षा में जोड़ सकती हैं।

हरियाणा लोक सेवा आयोग के इस फैसले को चुनौती संबंधी याचिकाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सहमति जताते हुए कहा कि भर्ती एजेंसी परिस्थितियों के मुताबिक प्राथमिक परीक्षा के अंकों को मौखिक परीक्षा में जोड़ सकती है। जस्टिस एमएम कुमार व जस्टिस गुरदेव सिंह की खंडपीठ ने फैसले में कहा कि यह संविधान के समानता के अधिकार की अनदेखी नहीं है।

हरियाणा सरकार के इस फैसले के खिलाफ रणबीर सिंह खरब व अन्यों की तरफ से याचिका दायर कर सवाल उठाया गया था कि क्या प्राथमिक परीक्षा के अंकों को मौखिक परीक्षा में जोड़ा जा सकता है।

No comments:

Post a Comment

thanks for your valuable comment

See Also

Education News Haryana topic wise detail.