अब कॉलेज प्रिंसिपल भी बनाएंगे लर्निग लाइसेंस

चंडीगढ़। पंजाब में स्टूडेंट्स को वाहनों के लर्निग लाइसेंस बनवाने के लिए डीटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब वे डीटीओ के अलावा अपने कॉलेजों के प्रिंसिपलों से भी वाहनों के लर्निग लाइसेंस बनवा सकेंगे।

राज्य सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और एफिलिएटेड कॉलेजों के प्रिंसिपलों को लर्निग लाइसेंस बनाने की पावर देते हुए इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। इनमें सरकारी कॉलेज, एफिलिएटेड कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक और आईटीआई के प्रिंसिपल शामिल हैं। प्रिंसिपल प्रार्थी के सभी संबंधित प्रमाणपत्र देखने के बाद ही लर्निग लाइसेंस जारी करेंगे और इसके लिए प्रार्थी को सरकार द्वारा निर्धानित फीस जमा करानी होगी।

स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, टेक्निकल एजूकेशन विभाग और ट्रांसपोर्ट विभाग के प्रमुखों की बैठक आज होगी। इसमें यह फैसला लिया जाएगा कि लर्निग लाइसेंस बनाने के लिए कितनी फीस ली जाए। मौजूदा समय में डीटीओ ऑफिस में लर्निग लाइसेंस बनाने के लिए स्कूटर के 30 रुपये, कार-जीप के 60 रुपये लिए जाते हैं, लेकिन अब चारों विभागों के प्रमुख यह फैसला करेंगे कि कॉलेजों के प्रिंसिपलों की ओर से बनाए जाने वाले लर्निग लाइसेंस के लिए फीस कितनी होगी। माना जा रहा है कि स्टूडेंट्स के लर्निग लाइसेंस बनाने के लिए कुछ हिस्सा कॉलेज प्रबंधन को भी जाएगा।

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