अनुसूचित जाति/जनजाति उम्मीदवारों को दूसरे राज्यों में नहीं मिलेगा आरक्षण : न्यायालय

नई दिल्ली, 25 जुलाई (प.स.): दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज यह फैसला दिया कि एक राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार किसी दूसरे राज्य में आरक्षण का फायदा नहीं उठा सकते। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र और न्यायमूॢत संजीव खन्ना की पीठ ने दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) को दिए कैट (केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण) के निर्देश को रद्द करते हुए यह फैसला दिया। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वैसे उम्मीदवार जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निवासी हैं और जिनके पास जाति प्रमाणपत्र है, यहां की नौकरियों में आरक्षण का फायदा उठा सकते हैं।

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