टेट में 60% से कम तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न करें पास : हाईकोर्ट

जयपुर.राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरक्षित वर्ग (एससी, एसटी, ओबीसी व महिला) को 60 प्रतिशत से कम अंक लाने पर टेट उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र जारी करने पर 16 सितंबर तक रोक लगा दी है।

न्यायाधीश एन.के जैन (प्रथम) ने सरकार को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें पूछा गया है कि आरक्षित वर्ग को दोहरा लाभ किस आधार पर दिया गया? कोर्ट ने यह आदेश दुर्गादास व अन्य की याचिकाओं पर दिया। याचिका में टेट परीक्षा में आरक्षित वर्ग को दोहरा लाभ देने को चुनौती दी गई है।

इस तरह मिल रहा है दोहरा लाभ

याचिकाकर्ताओं के वकील विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि टेट परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्रता न्यूनतम 50 प्रतिशत के साथ स्नातक और बीएड होना रखी गई थी। यह सभी वर्गो के अभ्यर्थियों पर लागू थी।

बाद में आरक्षित वर्ग को पात्रता में 5 प्रतिशत की छूट दे दी गई, जिससे आरक्षित के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम पात्रता 45 प्रतिशत हो गई। सरकार ने टेट में सामान्य वर्ग के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने के न्यूनतम प्राप्तांक 60 प्रतिशत निर्धारित किए, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए फिर इसमें 10 प्रतिशत की छूट देकर न्यूनतम प्राप्तांक 50 प्रतिशत कर दिए।

याचिकाकर्ता का कहना था कि आरक्षित वर्ग को दोहरा लाभ नहीं दिया जा सकता। उन्हें एक स्तर पर ही छूट दी जा सकती है।

अब क्या होगा?

टेट परीक्षा में आरक्षित वर्ग को 60 प्रतिशत से कम अंक लाने पर अभी तक अस्थायी प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे। कोर्ट के आदेश के बाद ये प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा सकेंगे।

No comments:

Post a Comment

thanks for your valuable comment

See Also

Calculate your age

Age Calculator Choose date of birth: OR enter birth details: / / Calculate Age