पंचकूला, : शिक्षा का अधिकार कानून के तहत जिला शिक्षा विभाग पंचकूला ने आरटीई अनुपालन रिपोर्ट न देने पर जिले 102 स्कूलों को आरटीई एक्ट की धारा 13 के तहत 21 दिनों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। यह नोटिस 17 नवंबर को दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी स्कूलों ने विभाग को सूची नहीं दी है। जबकि अदालत ने 15 नवंबर को आदेश देते हुए सात दिनों के भीतर यानी 23 नवंबर तक डीईओ को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा था। बुधवार को यह जवाब जिला शिक्षा विभाग ने सिविल न्यायाधीश पंचकूला रेणु राणा की अदालत में दिया। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से हेड मास्टर जगत सिंह ने अदालत में कहा कि जिले में कुल 133 निजी स्कूल है। इनमें से 11 ने ही सूची जमा कराई है। जगत सिंह ने कहा कि शो कॉज नोटिस में 21 दिन का समय दिया गया है और कुछ दिन गुजर भी गए है। इस पूरे मामले की जाच के लिए जगत सिंह ने कोर्ट से कुछ समय देने की गुजारिश की। वहीं संगीता चादगोटिया ने और समय देने की गुजारिश का विरोध किया। कोर्ट ने दलील पर विचार के लिए मामला अगली तारीख 24 नवंबर तक टाल दिया।
गौरतलब है कि स्कूलों में आरटीई अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के लिए पंकज और संगीता चादगोटिया द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी।
गौरतलब है कि स्कूलों में आरटीई अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के लिए पंकज और संगीता चादगोटिया द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी।
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