दयानंद शर्मा, चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा दो बार बर्खास्त किए गए पुलिस के 84 सिपाहियों को बहाल करने का आदेश दिया है। इन सभी सिपाहियों की सेवाएं हटाए जाने के समय से लगातार मानी जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि इन सभी सिपाहियों की सेवा हटाए जाने के समय से लगातार मानी जाएगी। ये पुलिसकर्मी हटाने से ज्वाइनिंग के बीच के लिए किसी तरह का वित्तीय दावा पेश नहीं करेंगे। ओमप्रकाश चौटाला शासन में 25 जुलाई 2004 को हरियाणा सरकार ने राज्य पुलिस की टेलीकम्युनिकेशन विंग में 84 सिपाहियों की नियुक्ति की थी। सत्ता परिवर्तन के बाद 29 जून 2005 को हुड्डा सरकार ने सभी को हटाने का आदेश जारी कर दिया। तर्क दिया गया था कि विधानसभा ने औद्योगिक सुरक्षा बल एक्ट को रद कर दिया है और इन सिपाहियों की नियुक्ति गलत ढंग से औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए की गई है। सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए सिपाही बहाल हो गए। सरकार ने सिपाहियों को दोबारा 4 मार्च 2006 को बर्खास्त कर दिया। सितंबर 2009 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट व सुप्रीमकोर्ट ने हुड्डा सरकार द्वारा औद्योगिक सुरक्षा बल के हटाए गए 43 पुलिस सब इंस्पेक्टर को बहाल करने के आदेश दिए। इसी को आधार बनाकर इन सिपाहियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।