सत्र के बीच रिटायर होने वाले शिक्षक होंगे पुनर्नियुक्त- Chhatisgarh

रायपुर। राज्य शासन ने स्कूल शिक्षा विभाग में चालू शिक्षा सत्र के दौरान एक नवम्बर 2011 से 30 अप्रैल 2012 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को सत्र की समाप्ति तक पुनर्नियुक्ति देने की सहमति दे दी है। इनमें सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक शामिल रहेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।



इस संबंध में गोपनीय चरित्रावली, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं सेवा निवृत्ति के पश्चात कार्य पर बने रहने संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित अधिकारी से प्राप्त होने के बाद ही पुनर्नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएंगे। सहायक शिक्षकों तथा उच्च वर्ग शिक्षकों, प्रधान पाठकों (प्राथमिक शाला एवं पूर्व

माध्यमिक शाला) को पुनर्नियुक्ति देने का अधिकार जिला शिक्षा अधिकारियों और व्याख्याताओं को पुनर्नियुक्ति देने का अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण को रहेगा।इसी तरह उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यो की पुनर्नियुक्ति शासन स्तर पर होगी।



पेंशन घटाकर दिया जाएगा वेतन:



पुनर्नियुक्ति देने पर पेंशन की राशि घटाकर वेतन दिया जाएगा। महंगाई भत्ता व अंतरिम राहत सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त वेतन या उस पद के वेतनमान का अधिकतम जिस पर पुनर्नियुक्ति की गई है, दोनों में से जो भी कम हो, पर देय होगी। सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को पुनर्नियुक्ति की अवधि में पेंशन पर राहत तथा अंतरिम राहत की पात्रता नहीं होगी। किसी भी ओर से दी गई एक माह की नोटिस पर पुनर्नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

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