अंतिम दिन 16 बिल पास = बजट सत्र


विधानसभा 
समितियां रजिस्ट्रेशन एक्ट में बदलाव अब विवाद निपटान में देरी नहीं 
विधि विवि में हरियाणा के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी, जमीन देने वालों को भी लाभ 
विशेष संवाददाता त्न चंडीगढ़

बजट सत्र के अंतिम दिन 16 विधेयक पारित कर दिए गए। इनमें प्रमुख रूप से विधि विश्वविद्यालय, सहकारी समितियां पंजीकरण विधेयक शामिल हैं।

विधि विवि विधेयक पारित: राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हरियाणा विधेयक में दाखिला के लिए हरियाणा राज्य के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी। हरियाणा के अधि वासियों के लिए आरक्षित सीटों में से 1/5 सीटें उन भूमि मालिकों के आश्रितों के लिए आरक्षित होंगी, जिनकी भूमि सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति के अंतर्गत राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, सोनीपत के लिए अधिग्रहित की गई है। इन सीटों पर दाखिला संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा की मैरिट के आधार पर होगी। राज्य सरकार की आरक्षण नीति केवल हरियाणा अधिवासी विद्यार्थियों के लिए लागू होगी। विधि शिक्षा में डिग्री, उपाधि तथा डिप्लोमा प्रदान करेगा।

निजी विवि संशोधन : हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल, में प्रो. यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संज्ञान करते हुए अध्ययन केंद्रों, आफ कैंपस केंद्रों और अपतटीय कैंपस जैसे प्रावधानों को निकाल दिया गया है। इसके अतिरिक्त निजी विश्वविद्यालयों में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को चलने की अनुमति नहीं देने का भी निर्णय लिया गया है। अब तीन संकायों में शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है, इस शर्त से निजी स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों प्रभावित नहीं होंगे। रैगिंग की रोकथाम, वर्णित योग्यताओं के साथ विश्वविद्यालय के अध्यापकों की भर्ती के लिए स्थाई निधि को 5 करोड़ रुपए तक बढ़ाने विचार है। इस स्वीकृति को वापस लेने का अधिकार, विश्वविद्यालय द्वारा सूचना का अनिवार्य प्रकटीकरण एवं शिक्षण मानकों का पता लगाने, परीक्षा एवं शोध अथवा विश्वविद्यालय से संबंधित अन्य किसी मामले में विश्वविद्यालय के मूल्यांकन के लिए सरकार की शक्तियों और विश्वविद्यालयों पर गलत सूचना देने, विफल प्रशासन एवं मानकों को न बनाये रखने के कारण, निजी विश्वविद्यालयों के लिए विनियम बनाने की सरकार की शक्तियां, इस अधिनियम के कुछ मुख्य संस्करण हैं।

हरियाणा अधिवासी विद्यार्थियों को फीस में छूट के वर्तमान प्रावधानों को और सुस्पष्ट किया गया है। जिला रोहतक में बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, जिला पलवल में एमवीएन विश्वविद्यालय तथा जिला गुडग़ांव में अंसल विश्वविद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव का प्रतिपादन किया गया है।

हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक के अन्तर्गत हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम 1986 की धारा 5 में संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य कपास के राज्य से बाहर निर्यात में कमी और ग्रामीण विकास फीस की वसूली में अच्छी बढ़ोतरी तथा आलू उत्पादकों को राहत पहुंचाना है। सरकार ने कपास पर ग्रामीण विकास शुल्क को एक नवम्बर 2011 से दो प्रतिशत घटाकर 0.8 प्रतिशत एवं आलू पर 22 दिसम्बर 2011 से 31 मार्च 2012 तक दो प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने के लिए संशोधन प्रस्तावित है।

चंडीगढ़ त्न सदन में करीब दो घंटे का ज्यादातर समय हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस दौरान इनेलो के 14, भाजपा एवं अकाली दल के एक-एक विधायक निलंबित कर दिए गए। सदन के बाहर नारेबाजी करते इनेलो के विधायक।

आज विधानसभा में चार अन्य बिल, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एवं ताऊ देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा (संशोधन) बिल पारित हुए। बिलों को संशोधित करने का कारण विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन है। सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। वेतनमानों मेंसंशोधन के साथ-साथ अन्य सहायक मुद्दों पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लेते हुए विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के लिए एक व्यापक स्कीम जारी की गई है। अध्यापकों का पदनाम प्रवक्ता से व प्रवाचक से सहायक आचार्य एवं सह आचार्य में परिवर्तित किया गया।

राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय, पांच विश्वविद्यालयों से संशोधित विधेयक, हरियाणा प्राइवेट विश्वविद्यालय (संशोधन), पंजाब श्रम कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन), पंजाब आम ग्राम भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधित, हरियाणा पंचायती राज (संशोधन), हरियाणा सोसायटी पंजीकरण और विनियमन, हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन), हरियाणा मुर्रा भैंस और अन्य दुधारू पशु नस्ल (पशुपालन और डेयरी विकास क्षेत्र के संरक्षण और विकास) हरियाणा निजी स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा संस्थाएं (प्रवेश का विनियमन, शुल्क का निर्धारण और शैक्षिक मानकों का रखरखाव)एवं हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों का विनियमन (संशोधन और मान्यता) विधेयक-2012 को पारित किया गया है।

No comments:

Post a Comment

thanks for your valuable comment

See Also

Education News Haryana topic wise detail.