चंडीगढ़. पंजाब स्टेट पावर कापरेरेशन लिमिटेड और पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉपरेरेशन लिमिटेड में 2251 पदों की भर्ती पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दस्तक दी गई है। याचिका पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस महेश ग्रोवर की खंडपीठ ने पंजाब सरकार व इन कॉपरेरेशनों को 27 अप्रैल के लिए नोटिस जारी किया है।
पटियाला के बलजीत सिंह की तरफ से दाखिल याचिका में सरकार के 2251 पद भरने की मंजूरी
देने को खारिज करने की मांग की गई है। इनमें 293 नए पद हैं और 1958 पदों को रिवाइव किया गया है। याचिका में एक कंसलटेंसी कंपनी प्राइस वाटर हाउस प्राइवेट लिमिटेड के हवाले से कहा गया है कि कंपनी की स्टडी के मुताबिक दोनों कंपनियों में पहले से ही स्टाफ ज्यादा है।
दोनों कापरेरेशनों में 5000 लाइनमैन भर्ती करने का फैसला लिया गया था जबकि महज 1000 लाइनमैन की आवश्यकता थी। बाद में हाईकोर्ट के निर्देशों पर महज 1000 लाइनमैन भर्ती किए गए। भर्ती के लिए पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से कोई विचार-विमर्श तक नहीं किया गया।
पटियाला के बलजीत सिंह की तरफ से दाखिल याचिका में सरकार के 2251 पद भरने की मंजूरी
देने को खारिज करने की मांग की गई है। इनमें 293 नए पद हैं और 1958 पदों को रिवाइव किया गया है। याचिका में एक कंसलटेंसी कंपनी प्राइस वाटर हाउस प्राइवेट लिमिटेड के हवाले से कहा गया है कि कंपनी की स्टडी के मुताबिक दोनों कंपनियों में पहले से ही स्टाफ ज्यादा है।
दोनों कापरेरेशनों में 5000 लाइनमैन भर्ती करने का फैसला लिया गया था जबकि महज 1000 लाइनमैन की आवश्यकता थी। बाद में हाईकोर्ट के निर्देशों पर महज 1000 लाइनमैन भर्ती किए गए। भर्ती के लिए पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से कोई विचार-विमर्श तक नहीं किया गया।
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