चंडीगढ़, जासं : गेस्ट टीचरों के पक्ष में अब छात्रों के अभिभावक पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं। याचिका में 31 मार्च के बाद गेस्ट टीचर रखने की मांग करते हुए कहा गया है कि जब तक नियमित अध्यापक नियुक्त न हों तब तक अतिथि अध्यापकों को न हटाया जाए, क्योंकि इससे छात्रों को नुकसान होगा और स्कूलों में पढाई प्रभावित होगी। उम्मीद है कि हाई कोर्ट इस याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। ज्ञात रहे कि इस मामले में हाई कोर्ट सरकार की समय देने की याचिका पहले ही खारिज कर चुका है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नियमित भर्ती के लिए 322 दिन का समय दिया हुआ है। हाई कोर्ट के इस आदेश पर अगर सरकार अमल करती है तो 31 मार्च के बाद राज्य के करीब 15000 से अधिक गेस्ट टीचर को हटाना पड़ेगा लेकिन 31 मार्च तक नियमित भर्ती भी संभव नहीं है। सूत्रों के अनुसार सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का मन बना रही है ताकि नियमित भर्ती तक अतिथि अध्यापकों को रखा जा सके।
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