अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा के 16 हजार गेस्ट टीचरों की सेवाएं बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार एक अंतिम प्रयास कर सकती है। इस मामले में आगामी मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि इस दिन प्रदेश सरकार यह कोशिश कर सकती है कि गेस्ट टीचरों को रेगुलर टीचरों की भरती होने तक बने रहने दिया जाए क्योंकि 3...1 मार्च को गेस्ट टीचर हटाने से स्कूलों में शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 30 मार्च 2011 को आदेश दिए थे कि 31 दिसंबर 2011 तक रेगुलर टीचर भरती कर लिए जाएं और उन्हें 31 मार्च 2012 तक उन्हें ट्रेनिंग दिलवाकर एक अप्रैल 2012 से रेगुलर टीचर स्कूलों में उपलब्ध कर दिए जाएं और गेस्ट टीचरों की सेवाएं 31 मार्च 2012 को समाप्त कर दी जाएं। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग की वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव सुरीना राजन से भरती का शेड्यूल भी मांगा था। लेकिन अब तक रेगुलर टीचर भरती नहीं हो सके हैं। सरकार ने हाईकोर्ट से रेगुलर टीचर भरती के लिए छह महीने का समय मांगा था, जिसे हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है।
ये होंगी दलीलेंः
हरियाणा सरकार अब हाईकोर्ट के सामने स्टेटस रिपोर्ट रखकर यह बताएगी कि हिसार लोकसभा उपचुनाव और रतिया, आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के कारण चुनाव आचार संहिता में काफी समय गया है।
हम हाईकोर्ट के सामने मंगलवार को पूरी स्टेटस रिपोर्ट रखेंगे। गेस्ट टीचरों को 31 मार्च के आगे रखने या न रखने के बारे हाईकोर्ट ही फैसला देगा।
सुरीना राजन
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा, हरियाणा
चंडीगढ़। हरियाणा के 16 हजार गेस्ट टीचरों की सेवाएं बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार एक अंतिम प्रयास कर सकती है। इस मामले में आगामी मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि इस दिन प्रदेश सरकार यह कोशिश कर सकती है कि गेस्ट टीचरों को रेगुलर टीचरों की भरती होने तक बने रहने दिया जाए क्योंकि 3...1 मार्च को गेस्ट टीचर हटाने से स्कूलों में शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 30 मार्च 2011 को आदेश दिए थे कि 31 दिसंबर 2011 तक रेगुलर टीचर भरती कर लिए जाएं और उन्हें 31 मार्च 2012 तक उन्हें ट्रेनिंग दिलवाकर एक अप्रैल 2012 से रेगुलर टीचर स्कूलों में उपलब्ध कर दिए जाएं और गेस्ट टीचरों की सेवाएं 31 मार्च 2012 को समाप्त कर दी जाएं। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग की वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव सुरीना राजन से भरती का शेड्यूल भी मांगा था। लेकिन अब तक रेगुलर टीचर भरती नहीं हो सके हैं। सरकार ने हाईकोर्ट से रेगुलर टीचर भरती के लिए छह महीने का समय मांगा था, जिसे हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है।
ये होंगी दलीलेंः
हरियाणा सरकार अब हाईकोर्ट के सामने स्टेटस रिपोर्ट रखकर यह बताएगी कि हिसार लोकसभा उपचुनाव और रतिया, आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के कारण चुनाव आचार संहिता में काफी समय गया है।
हम हाईकोर्ट के सामने मंगलवार को पूरी स्टेटस रिपोर्ट रखेंगे। गेस्ट टीचरों को 31 मार्च के आगे रखने या न रखने के बारे हाईकोर्ट ही फैसला देगा।
सुरीना राजन
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा, हरियाणा
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