चंडीगढ़(ब्यूरो)। हरियाणा सरकार ने राजकीय माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्कूल प्रबंधन एवं विकास समितियों के गठन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्कूल प्रबंधन एवं विकास समिति में कुल 18 सदस्य होंगे। इनमें 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं हाेंगी। समिति की अध्यक्षता मुख्याध्यापक, प्रधानाचार्य या वरिष्ठ अध्यापक करेंगे।
इसके अन्य सदस्यों में विज्ञान अध्यापक, सामाजिक विज्ञान अध्यापक, गणित अध्यापक, साक्षर महिला समूह की एक प्रतिनिधि (ग्रामीण क्षेत्र में) या शिक्षा क्षेत्र में विख्यात महिला, पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम के तीन सदस्य, जिसमें कम से कम अनुसूचित जाति का एक सदस्य तथा एक महिला सदस्य शामिल हो। इसके अलावा दस अभिभावक, जिन्हें अध्यापक संगठन द्वारा निर्वाचित किया हो। समिति की बैठक महीने में एक बार होगी। निर्माण कार्यों के लिए स्कूल निर्माण समिति गठित की जाएगी। इसी प्रकार, शैक्षणिक गतिविधियों की गुणवत्ता में सुधार लाने, समानता बनाए रखने तथा सामाजिक आर्थिक लिंग तथा असमर्थता जैसी बाधाओं को दूर करने के लिए स्कूल शैक्षणिक समिति का गठन किया जाएगा।
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