: वित्त मंत्री एचएस चट्ठा ने सरकारी कर्मचारियों को दिए जा रहे मकान निर्माण अग्रिम एवं वाहन अग्रिम स्वीकृत करने की शक्तियां विभागाध्यक्षों को देने की घोषणा की है। कर्मचारियों को मकान निर्माण के लिए मकान निर्माण भत्ता, प्लाट की खरीद, निर्मित मकान, फ्लैट, मकान की मरम्मत व विस्तार तथा मोटर कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड, साइकिल की खरीद करने के लिए वाहन अग्रिम दिया जाता है। वित्त मंत्री ने शुक्रवार को यहां बताया कि सरकारी कर्मचारियों को ऐसे अग्रिम स्वीकृत करते समय वित्त विभाग आवश्यक स्वीकृतियां जारी करने के लिए सभी विभागाध्यक्षों को कोष प्रदान करेगा। यह कोष संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के तहत ऑनलाइन प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी अग्रिम, जिनके लिए पहली और दूसरी किस्तें पहले ही जारी की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के नए मामलों को पहले आओ-पहले पाओ की नीति के आधार पर स्वीकृत किया जाए। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग में प्राप्त मामलों को संबंधित विभागों को अलग से वापस भेजा जाता है। पहले इन मामलों पर कार्यवाही संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी। इसके बाद संबंधित विभाग में प्राप्त अन्य मामलों पर कार्यवाही की जाएगी। मंत्री ने कहा कि ऋण और अग्रिम के मामलों की जांच उचित ढंग से की जाएगी। ऋण-राशि आवेदकों को विषयानुसार नियम एवं शर्तो के साथ वितरित की जाएगी।
lettrer on http://finhry.gov.in/writereaddata/Instruction/W&M%20Branch/6010.pdf
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